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10 Nov 2022
सामान्य अध्ययन पेपर 2
राजव्यवस्था
दिवस-2: नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रकाश में, भारत में नागरिकता अर्जन से संबंधित शर्तों में परिवर्तन का उल्लेख कीजिये। क्या यह संशोधन भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के खिलाफ है?
उत्तर
हल करने का दृष्टिकोण
- नागरिकता और CAA में हालिया संशोधन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान बताइये।
- भारत में नागरिकता अधिग्रहण की स्थिति में CAA द्वारा लाए गए हालिया बदलावों का उल्लेख कीजिये। साथ ही इस बात पर भी चर्चा कीजिये कि अधिनियम में बदलाव भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के खिलाफ हैं या नहीं।
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में संसद को प्रावधान करने का अधिकार देता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 को हाल ही में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था जो नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है।
प्रारूप
भारत में नागरिकता अधिग्रहण के संबंध में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के प्रमुख प्रावधान:
- संशोधन में प्रावधान है कि कुछ शर्तों को पूरा करने वाले उत्पीड़ित प्रवासियों को अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।
- CAA में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह गैर-मुस्लिम समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की गई है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
- वे छठी अनुसूची के कतिपय जनजातीय क्षेत्रों या "इनर लाइन" परमिट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में नहीं होने चाहिये।
- उपरोक्त श्रेणी के प्रवासियों के खिलाफ उनके अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में सभी कानूनी कार्यवाही बंद कर दी जाएगी और प्रवासियों की उपरोक्त श्रेणी के लिये प्राकृतिककरण की अवधि को भी 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।
जैसा कि पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के नागरिक के रूप में शामिल करने के लिये लाया गया उक्त संशोधन, लोगों के चयनित समूह के लिये भारत में नागरिकता के अधिग्रहण के मानदंडों में से एक के रूप में धार्मिक आधार को शामिल करके लाया गया था। यह बहस में भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को लाता है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के पक्ष में तर्क यानी, यह भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नष्ट नहीं कर रहा है:
- CAA कई धार्मिक देशों की तरह किसी को भी धार्मिक आधार पर नागरिकता लेने की अनुमति नहीं देता है। उदाहरण के लिये, इज़राइल हर यहूदी को अनुमति देता है।
- CAA नागरिकता देने के लिये किसी एक या दो धर्मों का पक्ष नहीं लेता है। यह 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को अनुमति देता है, जिन पर पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर मुकदमा चलाया जाता है।
- धर्मनिरपेक्षता राज्य को धार्मिक आधार पर धर्म या कार्रवाई के लिये कार्रवाई करने से नहीं रोकती है। यह दूसरों के खिलाफ एक धर्म का पक्ष लेने पर रोक लगाता है। CAA कई धर्मों के मुद्दे पर निष्पक्ष रूप से विचार कर रहा है।
- CAA भारत और पड़ोस के धार्मिक अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर विचार कर रहा है।
- CAA नेहरू-लियाकत समझौते, 1950 की भावना के अनुसार है, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों को कुछ सुरक्षा और अधिकार प्रदान करने की मांग की गई थी।
- यह अधिनियम अवैध प्रवासियों और शरण मांगने वाले उत्पीड़ित समुदायों के बीच अंतर करेगा। उदाहरण के लिये, असम में 1979 में शुरू हुए 6 साल लंबे आंदोलन के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने सभी अवैध विदेशियों - मुख्य रूप से बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान और निर्वासन की मांग की।
- हालाँकि, अधिनियम में कई धर्मनिरपेक्ष प्रावधान हैं। लेकिन अधिनियम के कई प्रावधान धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ प्रतीत होते हैं:
- अधिनियम देशों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच भेदभाव करता है। जैसे इसमें श्रीलंका के तमिल ईलम को बौद्ध धर्म के साथ राज्य धर्म और रोहिंग्या मुसलमानों के लिये म्यांमार के अभियोजन और बौद्धों को प्रधानता के रूप में शामिल नहीं किया गया है।
- संशोधन में 'उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों' या 'धार्मिक उत्पीड़न' का कोई उल्लेख नहीं है और CAA से मुसलमानों, यहूदियों को बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।।
निष्कर्ष
- भारतीय लोकतंत्र कल्याणकारी और धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा तथा एक प्रगतिशील संविधान पर आधारित है जहाँ अनुच्छेद 21 एक गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है। इसलिये, अल्पसंख्यक समुदायों, यदि कोई हो आशंकाओं को दूर करना राज्य का नैतिक दायित्व बन जाता है।
- इसलिये मूल देश और धार्मिक अल्पसंख्यकों के आधार पर CAA में किये गए वर्गीकरण को अधिक समावेशी बनाया जा सकता है।
- इसके अलावा, भारत को एक शरणार्थी कानून बनाना चाहिये जिसमें भय या कारावास के बिना जीवन के अधिकार की रक्षा की जा सके।