चार्टेड एकाउंटेंट से संबंधित नियमों में संशोधन की आवश्यकता
संदर्भ
गौरतलब है कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (Institute of Chartered Accountants of India - ICAI) के कथनानुसार, इस साल 30 जून तक सी.ए. (चार्टेड एकाउंटेंटों) के खिलाफ 4,445 शिकायतें दर्ज़ की गई हैं| साथ ही मार्च 2017 तक तकरीबन 402 मामलों में सज़ा भी सुनाई गई है|
- इस संदर्भ में, सी.ए. नियामक (CA regulator) ने अपना मत रखते हुए स्पष्ट किया है कि यह समस्त वाक्या न केवल चार्टेड एकाउंटेंटों की भर्ती के संबंध में संशोधन के लिये ज़ोर दे रहा है बल्कि इस पेशे में भर्ती हुए गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई में तेज़ी लाने के लिये मानदंडों में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दे रहा है|
महत्त्वपूर्ण बिंदु
- ध्यातव्य है कि उक्त संदर्भ में कार्रवाई का मुख्य कारण हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण के मद्देनज़र काले धन को वैध बनाने के साथ-साथ शैल कंपनियों में शामिल लोगों के संबंध में सख्त कार्रवाई करने का संकेत देना है|
- इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री द्वारा आई.सी.ए.आई. को कर चोरी करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने को भी कहा गया है|
- विदित हो कि आई.सी.ए.आई. कॉर्पोरेट मामलों के प्रशासनिक मंत्रालय के नियन्त्रण में कार्य करता है|
संशोधन का प्रावधान
- ध्यातव्य है कि सी.ए. अधिनियम में संशोधन करने हेतु संसद की अनुमति की आवश्यकता होगी| इसका कारण यह है कि सी.ए. अधिनियम में सुधार करने, परिवर्तन करने एवं इसकी शक्तियों में बढ़ोतरी करने के साथ-साथ सी.ए. अधिनियम में वर्णित अनुशासनात्मक नियमों में परिवर्तन करने संबंधी सभी अधिकार केंद्र के पास हैं|
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
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