आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना
आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana- ABRY) के तहत लाभार्थियों की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, इसके बाद तमिलनाडु और गुजरात का स्थान है।
प्रमुख बिंदु
- आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना के बारे में:
- इसे नवंबर 2020 में औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत कोविड -19 रिकवरी चरण के दौरान नए रोज़गार के अवसरों के सृज़न को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
- सरकारी योगदान:
- यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organization - EPFO) के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों को शामिल करने के लिये भविष्य निधि योगदान हेतु सब्सिडी प्रदान करता है।
- 1000 कर्मचारियों तक के संगठनों को दो वर्ष के लिये कर्मचारी का योगदान (मजदूरी का 12%) और नियोक्ता का योगदान (मजदूरी का 12%), वेतन का कुल 24% प्राप्त होगा।
- 1,000 से अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं/नियोजक (Employers) को दो वर्ष के लिये कर्मचारियों के योगदान का 12% प्राप्त होगा।
- योजना के तहत सब्सिडी राशि केवल नए कर्मचारियों के आधार से जुड़े EPFO खातों (UAN) में जमा की जाएगी।
- प्रतिष्ठानों की पात्रता हेतु मानदंड:
- EPFO के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठान लाभ के पात्र होंगे अगर वे सितंबर 2020 के कर्मचारियों के रेफरेंस बेस (Reference Base) की तुलना में नए कर्मचारियों को जोड़ते हैं।
- 50 कर्मचारियों तक के प्रतिष्ठानों को कम से कम दो नए कर्मचारियों को जोड़ना होगा।
- 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों को कम से कम पाँच कर्मचारियों को जोड़ना होगा।
- लक्षित लाभार्थी:
- EPFO पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोज़गार में शामिल होने वाला 15,000 रुपए से कम मासिक वेतन पर कोई भी नया कर्मचारी।
- जिन्होंने 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच अपनी नौकरी छोड़ दी और 1 अक्तूबर को या उसके बाद कार्यरत हैं।
- समय सीमा:
- यह योजना 1 अक्तूबर, 2020 से प्रभावी होगी और 30 जून 2021 तक चालू रहेगी।
अन्य रोजगार संबंधी पहल
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDU-GKY)
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
- आत्म निर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में आत्म निर्भर भारत रोज़गार योजना
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस)