ऑपरेशन महिला सुरक्षा | 04 Jun 2022
चर्चा में क्यों?
ऑपरेशन महिला सुरक्षा के अंतर्गत, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने 7000 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो अनधिकृत तरीके से महिलाओं के लिये आरक्षित डिब्बों में यात्रा कर रहे थे।
- इस दौरान RPF ने ऑपरेशन आहट (AAHT) के तहत लड़कियों/महिलाओं को मानव तस्करी का शिकार होने से भी बचाया।
ऑपरेशन महिला सुरक्षा के बारे में
- परिचय:
- महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये 3 से 31 मई, 2022 तक अखिल भारतीय अभियान "ऑपरेशन महिला सुरक्षा" आयोजित किया गया था।
- इस तरह के अन्य अभियान:
- ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को उनकी पूरी यात्रा के दौरान बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक अखिल भारतीय पहल "मेरी सहेली" भी आयोजित किया जा रहा है।
- भारतीय रेलवे ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिये "मेरी सहेली" पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक की पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करना है
- ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को उनकी पूरी यात्रा के दौरान बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक अखिल भारतीय पहल "मेरी सहेली" भी आयोजित किया जा रहा है।
रेलवे सुरक्षा बल (RPF)
- RPF एक केंद्रीय सशस्त्र बल है। जो भारतीय रेल, रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- RPF की उत्पत्ति वर्ष 1882 में हुई जब विभिन्न रेलवे कंपनियों ने रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिये अपने स्वयं के गार्ड नियुक्त किये थे।
- वर्ष 1957 में संसद के एक अधिनियम द्वारा रेलवे सुरक्षा बल को एक वैधानिक बल के रूप में मान्यता दी गई, जिसे बाद में वर्ष 1985 में भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में घोषित किया गया।
- RPF नियम 1959 में बनाए गए थे और RPF विनियम 1966 में प्रकाशित हुए थे। उसी वर्ष रेलवे संपत्ति (गैर-कानूनी कब्ज़ा) अधिनियम, 1966 को लागू करके रेलवे संपत्ति मामले में शामिल अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने की कुछ सीमित शक्तियाँ इस बल को प्रदान की गईं।
- आरंभ में, RPF को मुख्य रूप से रेलवे संपत्ति की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सौंपी गई लेकिन जहाँ एक ओर प्रभावी और अनुशासित बल के रख-रखाव के लिये RPF अधिनियम के प्रावधानों को अभावग्रस्त पाया गया, वहीं RPF नियम और विनियम भी न्यायिक रूप से अनुचित पाए गए।
- तद्नुसार, संघ के सशस्त्र बल के रूप में इस बल के गठन और रख-रखाव हेतु आरपीएफ अधिनियम, 1957 को वर्ष 1985 में संसद द्वारा संशोधित किया गया था।