भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। | 24 Jun 2024

मौद्रिक नीति छह गेंदों की बाजीगरी की तरह है, इसमें ब्याज दर बढ़ाना या घटाना नहीं होता। इसमें विनिमय दर होती है, दीर्घ अवधि के लाभ होते हैं, अल्प अवधि के लाभ होते हैं, ऋण वृद्धि होती है।

— रघुराम राजन

भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंध एक जटिल एवं गतिशील व्यवस्था है जिसे शासन के संघीय ढाँचे द्वारा आकार दिया गया है। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद से संवैधानिक प्रावधानों, आर्थिक नीतियों और राजनीतिक विचारों द्वारा निर्देशित यह संबंध काफी विकसित हुआ है। हाल के आर्थिक उपायों, विशेष रूप से पिछले दशक में शुरू किये गए उपायों का इस संबंध पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच राजकोषीय संबंधों की विशेषता केंद्रीकृत नियंत्रण तथा प्रांतों के लिये सीमित वित्तीय स्वायत्तता थी। भारत सरकार अधिनियम, 1935 राजकोषीय संघवाद की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था, जिसमें केंद्र और प्रांतों के बीच प्रांतीय स्वायत्तता एवं राजस्व बंटवारे की अवधारणा को पेश किया गया था।

स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान ने एक मज़बूत एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ एक संघीय प्रणाली की स्थापना की। संविधान ने संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के माध्यम से संघ और राज्य सरकारों की राजकोषीय शक्तियों व ज़िम्मेदारियों को चित्रित किया। संविधान की सातवीं अनुसूची ने संघ और राज्य सरकारों को विशेष शक्तियाँ सौंपीं, जबकि समवर्ती सूची ने साझा ज़िम्मेदारियों की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करने के लिये वित्त आयोग की स्थापना की गई थी।

वर्ष 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की शुरुआत एक ऐतिहासिक सुधार था जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य के कई करों को एक कर से बदलकर एक एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार बनाना था। GST ने उत्पाद शुल्क, सेवा कर और राज्य स्तरीय मूल्य वर्धित कर (VAT) सहित कई अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर लिया।

GST के क्रियान्वयन ने भारत में राजकोषीय परिदृश्य को काफी हद तक बदल दिया है। बड़ी संख्या में राज्य करों को अपने में समाहित करके GST ने राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता को कम कर दिया है। हालाँकि, GST परिषद के गठन से, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व है, कर मामलों में सहयोगात्मक निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसने सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया है, लेकिन राजस्व बंटवारे और मुआवजे को लेकर तनाव भी उत्पन्न किया है।

GST क्षतिपूर्ति तंत्र, जो राज्यों को GST के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली किसी भी राजस्व कमी हेतु पहले पाँच वर्षों के लिये मुआवजे की गारंटी देता है, एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। मुआवजे के भुगतान में देरी ने राज्यों की राजकोषीय स्थिति को प्रभावित किया है और राज्यों की केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता को उजागर किया है।

14वें वित्त आयोग (2015-2020) ने केंद्रीय कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की है। इस महत्त्वपूर्ण वृद्धि का उद्देश्य राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता को बढ़ाना और उन्हें विकास गतिविधियों को करने के लिये सशक्त बनाना है।

जबकि बढ़े हुए अंतरण ने राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन प्रदान किये हैं, इसने राजकोषीय प्रबंधन की ज़िम्मेदारी भी राज्यों पर डाल दी है। राज्यों को अब अपने वित्त का अधिक विवेकपूर्ण प्रबंधन करने और अपने व्यय को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इस उपाय का प्रभाव मिश्रित रहा है, कुछ राज्यों ने विकास के लिये अतिरिक्त संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है जबकि अन्य को राजकोषीय अनुशासन से जूझना पड़ा है।

केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS) केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित और राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएँ हैं। सरकार द्वारा शुरू किये गए CSS के युक्तिकरण का उद्देश्य योजनाओं की संख्या को कम करना और राज्यों के लिये धन के उपयोग में लचीलापन बढ़ाना है। इस उपाय का उद्देश्य सभी के लिये एक ही तरह की योजनाओं के मुद्दे को संबोधित करना था, जिसमें क्षेत्रीय विविधताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया था।

CSS के युक्तिकरण ने राज्यों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम डिज़ाइन करने और लागू करने में अधिक लचीलापन प्रदान किया है। हालाँकि, इन योजनाओं के लिये केंद्रीय वित्तपोषण पर निर्भरता राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को सीमित करती है। इसके अलावा, केंद्रीय वित्तपोषण से जुड़ी शर्तें अक्सर राज्यों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नवाचार करने और प्राथमिकता देने की क्षमता को बाधित करती हैं।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 का उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन को संस्थागत बनाना और राजकोषीय घाटे को कम करना था। FRBM अधिनियम में संशोधनों ने अधिक लचीले राजकोषीय लक्ष्य पेश किये हैं, जिससे राज्यों को विशेष रूप से आर्थिक तनाव के समय अपने राजकोषीय घाटे के प्रबंधन में अधिक छूट मिलती है।

FRBM अधिनियम में संशोधनों ने राज्यों को विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के लिये एक रूपरेखा प्रदान की है, साथ ही असाधारण परिस्थितियों में लचीलेपन की अनुमति भी दी है। इसने राज्यों को आर्थिक मंदी के दौरान प्रति-चक्रीय राजकोषीय उपाय करने में सक्षम बनाया है। हालाँकि, इन उपायों की प्रभावशीलता राज्यों द्वारा राजकोषीय अनुशासन का पालन करने की प्रतिबद्धता और राज्य स्तर पर राजकोषीय शासन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।

GST में बदलाव और केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता ने राज्यों के लिये राजस्व अनिश्चितता उत्पन्न कर दी है। GST मुआवजे के भुगतान में देरी ने राज्यों के लिये राजकोषीय तनाव को बढ़ा दिया है, विशेषकर उन राज्यों के लिये जिनका राजस्व आधार कमज़ोर है।

करों के बढ़ते अंतरण ने राज्यों के बीच राजकोषीय असंतुलन के मुद्दे को पूरी तरह से संबोधित नहीं किया है। मज़बूत आर्थिक आधार वाले राज्यों की राजस्व क्षमता अधिक बनी हुई है, जबकि गरीब राज्य केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भर हैं।

राज्यों की स्वायत्तता बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद, केंद्र सरकार CSS और अन्य अनुदानों से जुड़ी शर्तों के माध्यम से वित्तीय हस्तांतरण पर महत्त्वपूर्ण नियंत्रण रखती है। इससे राज्यों की पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता का प्रयोग करने की क्षमता सीमित हो जाती है।

GST परिषद और अन्य सहयोगी मंच भारत में सहकारी संघवाद को मज़बूत करने का अवसर प्रदान करते हैं। संवाद और आम सहमति बनाने को बढ़ावा देकर, ये मंच राजकोषीय संघवाद के मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं तथा संघ व राज्यों के बीच अधिक संतुलित एवं न्यायसंगत राजकोषीय संबंध को बढ़ावा दे सकते हैं।

करों का बढ़ा हुआ अंतरण और FRBM अधिनियम में संशोधन राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन एवं  लचीलापन प्रदान करते हैं। यह राज्यों के लिये राजकोषीय विवेक को बढ़ाने, व्यय प्रबंधन में सुधार करने और संधारणीय विकास पहल करने का अवसर प्रस्तुत करता है।

CSS को युक्तिसंगत बनाने और निधि उपयोग में लचीलेपन को बढ़ाने से राज्यों को क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को पूरा करने वाले कार्यक्रमों को डिज़ाइन तथा लागू करने की अनुमति मिलती है। इससे संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिल सकता है और राज्यों के बीच असमानताओं को कम किया जा सकता है।

पिछले दशक में भारत में शुरू किये गए नए आर्थिक उपायों ने संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इन उपायों ने राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन और लचीलापन प्रदान किया है, लेकिन उन्होंने राजस्व अनिश्चितता, राजकोषीय असंतुलन तथा केंद्रीय नियंत्रण के संदर्भ में नई चुनौतियाँ भी पेश की हैं। राजकोषीय संघवाद को बढ़ाने में इन उपायों की प्रभावशीलता सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने, राजकोषीय अनुशासन का पालन करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिये केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। जैसा कि भारत अपने संघीय ढाँचे को विकसित करना जारी रखता है, इन चुनौतियों का समाधान करना तथा संघ और राज्यों के बीच अधिक न्यायसंगत एवं संधारणीय राजकोषीय संबंध बनाने के अवसरों को जब्त करना अनिवार्य है।

संघवाद अब केंद्र-राज्य संबंधों की दोष रेखा नहीं है, बल्कि टीम इंडिया की नई साझेदारी की परिभाषा है। नागरिकों के पास अब विश्वास की सहजता है, न कि सबूत और प्रक्रिया का बोझ।

—नरेंद्र मोदी