पीएम आवास योजना के तहत सरकार ने शहरी गरीबों को किफायती आवास देने का वादा किया है। हालाँकि निरीक्षण के बाद यह पाया गया कि शहर में आवासीय भूखंडों की कमी है।
आपने ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में सरकार से इस योजना के तहत घरों के निर्माण के लिये कुछ खाली सार्वजनिक भूमि को मुक्त करने का अनुरोध किया है। प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए संबंधित मंत्री ने सुझाव दिया है कि 20% मकान उनके विवेकाधीन कोटे से आवंटित किये जाने चाहिये। इस स्थिति में, आपके पास निम्नलिखित विकल्प हैं:
1. केवल मंत्री के आदेश का पालन करें।
2. मंत्री को बताएँ कि प्रस्तावित विवेकाधीन आवंटन गंभीर विवाद को जन्म देगा।
3. मामले को विलंबित किया जाए।
4. निर्णय का हर तरह से विरोध करें।
इन विकल्पों का विश्लेषण कीजिये और बताइये मंत्री को क्या सलाह देंगे?
05 Mar, 2021 सामान्य अध्ययन पेपर 4 केस स्टडीज़1. केवल मंत्री के आदेश का पालन करें:
2. मंत्री को बताएँ कि प्रस्तावित विवेकाधीन आवंटन गंभीर विवाद को जन्म देगा:
3. मामले के विलंबन की स्थिति में:
4. किसी भी तरह से निर्णय का विरोध करें:
हालाँकि मैं मंत्री को सुझाव दूँगा कि सबसे पहले बेहतर विकल्प के तौर पर आवास हेतु पात्रता के लिये उचित शर्तों को रखा जाना चाहिये और फिर उन्हें यादृच्छिक रूप से कंप्यूटर लॉटरी द्वारा आवंटित करना चाहिये।
अमीर लोगों को आवास की इस सुविधा का लाभ अनुचित रूप से उठाने से रोकने के लिये घरों के हस्तांतरण पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
निष्कर्ष
ज़िला मजिस्ट्रेट होने के नाते संबंधित मंत्री को एक वस्तुपरक विश्लेषण प्रदान करना मेरी प्रशासनिक ज़िम्मेदारी है। हालाँकि यह मेरा प्रमुख कर्तव्य है कि मैं जनता के हित को ध्यान में रखूँ और जनता के प्रति सहानुभूति रखते हुए ईमानदारी के साथ लोकाचार का पालन करूँ। इसलिये मैं मंत्री को सलाह दूँगा कि प्रस्तावित विवेकाधीन आवंटन के कारण गंभीर विवाद की स्थिति पैदा होगी जो सामाजिक कल्याण को खतरे में डालेगा।