हाल ही में भारत तथा बेल्जियम के मध्य प्रत्यर्पण संधि संपन्न हुई, प्रत्यर्पण संधि से आप क्या समझते हैं। भारत में प्रत्यर्पण के क्या प्रावधान हैं, उपरोक्त दोनों देशों द्वारा की गई संधि की विशेषताओं पर प्रकाश डालें।
18 May, 2020 सामान्य अध्ययन पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध
हल करने का दृष्टिकोण: • प्रत्यर्पण संधि से तात्पर्य • भारत में प्रत्यर्पण संधि के प्रावधान • भारत तथा बेल्जियम के मध्य संपन्न हुए प्रत्यर्पण संधि के प्रावधान • निष्कर्ष |
प्रत्यर्पण से आशय उस कानूनी प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसे एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसमें एक सरकारी प्राधिकरण औपचारिक और कानूनी रूप से किसी कथित अपराधी को अपराध हेतु अभियोजन का सामना करने के लिये किसी अन्य सरकार से उसकी मांग करता है।
जाँचाधीन, विचाराधीन और सज़ायाक्ता अपराधियों के मामले में आरोपी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जा सकता है।
भारत में प्रत्यर्पण के प्रावधान
दोनों देशों के मध्य हुई संधि के महत्त्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं-
निष्कर्षत: भारत तथा बेल्जियम द्वारा नवीनीकृत प्रत्यर्पण संधि अवश्य ही दोनों देशों के मध्य संबंधों की मजबूती का एक नया आयाम प्रस्तुत करती है।