हाल ही में लोकसभा द्वारा मंज़ूरी प्रदान किये गए ‘आधार और अन्य विधियाँ संशोधन विधेयक, 2018’ के प्रमुख प्रावधानों और उद्देश्यों को स्पष्ट करें।
उत्तर :
भूमिका:
लोकसभा द्वारा आधार और अन्य विधियाँ संशोधन विधेयक, 2018 को मंजूरी दी गई है जिसका उद्देश्य तीन मौजूदा कानूनों, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में संशोधन करना है।
विषय-वस्तु
आधार और अन्य विधियाँ संशोधन विधेयक, 2018 को लाने का उद्देश्य सितंबर 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने हेतु मौजूदा कानूनों में संशोधन करना है। यह विधेयक आधार के उपयोग को बरकरार रखता है लेकिन भारत के समेकित कोष द्वारा वित्त पोषित कुछ सब्सिडी योजनाओं के लिये इसके उपयोग को सीमित करता है। यह विधेयक निजी कंपनियों के लिये प्रमाणीकरण हेतु आधार की अनिवार्यता को भी खत्म करता है।
विधेयक के प्रावधान
- बच्चों का नामांकन: यह विधेयक माता-पिता या अभिभावक की सहमति से आधार योजना में बच्चों के नामांकन की अनुमति देता है। वयस्क होने पर बच्चे आधार को नकार सकते हैं।
- ऑफलाइन सत्यापन: इस विधेयक द्वारा ऑफलाइन सत्यापन की अनुमति दी गई है, यानी बायोमेट्रिक डेटा या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग किये बिना पहचान सत्यापित करने हेतु आधार संख्या का उपयोग किया जा सकता है।
- प्रमाणीकरण विफलता के कारण सेवाओं से इनकार नहीं: इस विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि वृद्धावस्था, बीमारी या तकनीकी कारणों से आधार संख्या के प्रमाणीकरण में विफल होने की स्थिति में किसी भी सेवा, लाभ या सब्सिडी से इनकार नहीं किया जाना चाहिये। इसके लिये वैकल्पिक साधनों का उपयोग किया जाना चाहिये।
- धारा 57 का खात्मा: विधेयक में धारा 57 को हटाने को प्रस्ताव दिया गया जिसने निजी संस्थानों को सेवाएँ प्रदान करने से पहले पहचान के प्रमाण हेतु आधार संख्या का उपयोग करने की अनुमति दी थी।
- टेलीग्राफ कानून में संशोधन: विधेयक में दूरसंचार कंपनियों द्वारा पहचान के सत्यापान हेतु आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने हेतु धन शोधन निवारण अधिनियम, 1855 में संशोधन का प्रस्ताव है। लेकिन सत्यापन हेतु आधार के अनिवार्य उपयोग के बारे में विधेयक में चर्चा नहीं की गई है।
- बैंक खाते और आधार: बैंक खाता खोलने से पहले बैंकों द्वारा पहचान सत्यापन के लिये आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने हेतु धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। हालाँकि आधार को एक साधन के रूप में बताया गया है परंतु इसके उपयोग की बाध्यता तय नहीं की गई है।
निष्कर्ष
अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-