वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर भी इसकी सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की नहीं है। विवेचना करें।
उत्तर :
उत्तरः भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में सहयोगी संघवाद की परिकल्पना की गई है। इसके तहत राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में वित्त आयोग की चर्चा मुख्यतः अनुच्छेद-280 एवं 281 में की गई है।
राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने के लिये वित्त आयोग के निम्नलिखित कर्त्तव्य निर्धारित किये गए हैंः ्र
- करों की शुद्ध प्राप्तियाँ केंद्र तथा राज्यों में किस प्रकार वितरित की जाएँ तथा राज्यों का अंश विभिन्न राज्यों के मध्य किस अनुपात में बाँटा जाए, इसकी सिफारिश करना।
- उन सिद्धांतों की सिफारिश करना जिनके तहत अनुच्छेद-275 के अधीन भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान दिये जाने चाहिये।
वस्तुतः वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की नहीं हैं क्योंकि सरकार इन्हें मानने के लिये बाध्य नहीं है। परंतु अनुच्छेद-281 में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति संविधान के उपबंधों के तहत वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। उसे सिफारिश के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाना होगा कि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है।
इस प्रावधान से वित्त आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार करना सरकार के लिये मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कोई सिफारिश किस आधार पर खारिज हुई इसका जवाब सदन में देना पड़ेगा।
निष्कर्षतः कह सकते हैं कि वित्त आयोग की प्रकृति भले ही सलाहकारी की हो परंतु उसकी सिफारिशों को स्वीकार करना सरकार के लिये सामान्यतः आवश्यक हो जाता है। इस तरह राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने के वह अपने कर्त्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है।