बालश्रम (निषेध व नियमन) संशोधन नियम, 2017 बच्चों के शोषण को रोकने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। चर्चा कीजिये।
13 Jun, 2017 सामान्य अध्ययन पेपर 2 राजव्यवस्थाश्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 2 जून, 2017 को बाल श्रम (निषेध व नियमन) संशोधन नियम, 2017 को अधिसूचित किया गया। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं-
विदित रहे कि पिछले साल जुलाई में पारित बाल श्रम (निषेध व नियमन) अधिनियम, 2016 के अनेक प्रावधानों मसलन खतरनाक व्यवसायों की संख्या घटा देना, बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में काम करने से न रोका जाना आदि का कैलाश सत्यार्थी जैसे विभिन्न बाल अधिकार कार्यकर्त्ताओं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व यूनिसेफ जैसी संस्थाओं ने भी आलोचना की थी। नए संशोधनों द्वारा उस कानून को ज्यादा प्रगतिशील बनाने की कोशिश की गई है।
भारत के संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 में भी कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक नौकरियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। अतः बाल श्रम (निषेध व नियमन) संशोधन नियम, 2017 निश्चित तौर पर बाल-शोषण को रोकने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इससे न केवल बच्चों का बचपन शोषण से मुक्त होगा बल्कि उनका शारीरिक व मानसिक विकास भी अच्छे से हो पायेगा।