मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए बताएँ कि इस विधेयक के अधिनियम बनने से संभावित लाभ क्या-क्या होंगे?
20 Jun, 2017 सामान्य अध्ययन पेपर 2 राजव्यवस्थाहाल ही में लोक सभा द्वारा मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया गया जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन का प्रस्ताव रखता है। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है-
1. यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है जिसकी अनुशंसा ‘एस.सुंदर समिति’ द्वारा की गई थी।
2. इसमें प्रावधान है कि सड़कों की डिजाइन, निर्माण एवं रख-रखाव के लिये जिम्मेदार किसी भी ठेकेदार या परामर्शदाता को सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करना होगा एवं सड़क दुर्घटनाओं के लिये उसे भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
3. यह विधेयक इसके पूर्ववर्ती 2016 के संशोधन विधेयक में उपलब्ध ‘थर्ड पार्टी इंश्योरेंस’ के लिये देयता पर निर्धारित ऊपरी सीमा को समाप्त करता है।
4. यह विधेयक डाइविंग लाइसेंसों की वैधता को बढ़ाने, लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त करने एवं ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने हेतु न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रावधान करता है। यह ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिये आधार संख्या को भी अनिवार्य करता है।
5. शराब पीकर वाहन चलाना, खराब वाहन चालन एवं सुरक्षा मानदंडों के गैर-अनुपालन पर कठोर आर्थिक दंड का प्रावधान करता है। इस विधेयक में वाहान चलाते हुए पकड़े गए अव्यस्कों के माता-पिता के लिये तीन वर्ष का कारावास तथा पीड़ित व्यक्ति को 10 गुना क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
नए विधेयक के लाभ
1. सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये इस विधेयक में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है तथा प्रत्येक स्तर पर सरकारों के साथ-साथ नगरिकों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि को भी जिम्मेदार बनाने का दायित्व तय किया गया है।
2. यातायात नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंड आरोपित कर यह सड़क सुरक्षा में सुधार करेगा।
3. लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करने एवं इसे आधार संख्या से लिंक करने के कारण यह फर्जी लाइसेंस प्राप्त करने के कार्य को कठिन बनाएगा तथा लाइसेंस प्राप्त करने में राजनीतिक प्रभाव को कम करेगा। इसके अलावा, इससे एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन के पंजीकरण के हस्तांतरण की सुगमता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
इस प्रकार ये संशोधन अवश्य ही सड़क सुरक्षा में सुधार लाएंगे, किंतु इनके साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं के मामले में पुलिस को पेशेवर एवं जबावदेह बनाना, जनता में जागरूकता लाना तथा चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करना, आदि पर भी ध्यान देना आवश्यक है।