मुस्लिम महिलाओं के विवाह संबंधी अधिकारों के संरक्षण के लिये लाए गए नए बिल की सकारात्मक तथा नकारात्मक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए इसकी प्रासंगिकता पर विचार करें।
02 Jan, 2018 सामान्य अध्ययन पेपर 2 राजव्यवस्थाहाल ही में संसद में मुस्लिम महिलाओं के विवाह संबंधी अधिकारों के संरक्षण के लिये लाए गए बिल में तीन तलाक को गैरकानूनी बताते हुए इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिये अधिकतम 3 वर्ष की कैद तथा जुर्माने की सजा़ का प्रावधान किया गया है। इससे संबंधित सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष को निम्न रूप में देखा जा सकता है।
सकारात्मक पक्ष
समस्याएँ
प्रासंगिकता:
निश्चय ही तीन तलाक को अवैध किया जाना महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। यह वर्तमान समय के महिला आंदोलन के अनुकूल भी है। इससे मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा और निकाह हलाला जैसी व्यवस्था पर भी नियंत्रण लगेगा, क्योंकि अब इस विधि से तलाक ही नहीं होगा तो निकाह हलाला की आवश्यकता ही नहीं होगी। किंतु एक सिविल कार्य को दंडनीय अपराध बनाना पुरुषों के उत्पीड़न का कारण बन सकता है। साथ ही बहुविवाह जैसे प्रावधानों का व्यावहारिक समाधान भी आवश्यक है, जो महिलाओं के उत्पीड़न का एक बड़ा कारण है। अधिक प्रासंगिक बनाने के लिये इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।