सरकार और राजनीतिक मुद्दों की तुलना में सुशासन के सिद्धांतों और समस्याओं के प्रति बौद्धिक बहस अपेक्षाकृत नई है। लेकिन हमारे संविधान निर्माता दूरदर्शी थे, इसलिये अनुच्छेद 37 में उन्होंने विशेष रूप से कुछ "सिद्धांतों" की बात की जो देश की शासन व्यवस्था में आधारभूत होते हैं। संविधान में वर्णित शासन व्यवस्था के उन "आधारभूत सिद्धांतों" की चर्चा कीजिये।
19 Jan, 2018 सामान्य अध्ययन पेपर 2 राजव्यवस्थाहमारे संविधान निर्माता इस तथ्य के प्रति सचेत थे कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना मात्र राजनीतिक लोकतंत्र, अर्थात् पाँच साल में एक बार वोट देने का अधिकार अर्थहीन था। वे जानते थे कि सामाजिक और आर्थिक समानता के बगैर राजनीतिक समानता संभव नहीं थी। कपड़ा और मकान के बिना एक भूखे और अनपढ़ आदमी के लिये मतदान का अधिकार अर्थहीन है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में नीति निदेशक सिद्धांतों के महत्त्व को रेखांकित किया है। इसने इसको संविधान का ‘अंतःकरण’ और संविधान के मूल के रूप में इन सिद्धांतों को सन्दर्भित किया है। संविधान के भाग-III द्वारा इन सिद्धांतों के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। ये असमानताओं और पक्षपात को हटाने के लिये "वितरणात्मक न्याय" सुनिश्चित करने के लिये और समाज के सदस्यों के बीच संपत्ति के एक निष्पक्ष आवंटन को हासिल करने के लिये है।
सुशासन के कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धांत हैं-