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एथिक्स


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न्यायेतर कार्यों के नैतिक निहितार्थ

  • 15 Oct 2024
  • 18 min read

हाल के वर्षों में, न्यायेतर दंडों का उदय भारत सहित कई समाजों में एक गंभीर नैतिक संकट के रूप में उभरा है। "बुलडोज़र न्याय" जैसी प्रथाएँ, जहाँ सरकारी अधिकारी बिना उचित प्रक्रिया के आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति को ध्वस्त कर देते हैं और भीड़ द्वारा हिंसा जिसमें सक्रिय समूह कानून को अपने हाथों में ले लेता है, विधि का शासन एवं मौलिक मानवाधिकारों के लिये महत्त्वपूर्ण खतरे उत्पन्न करते हैं। ये कार्य अक्सर औपचारिक न्याय प्रणालियों के साथ व्यापक निराशा से उत्पन्न होते हैं जिन्हें धीमा, भ्रष्ट या अप्रभावी माना जाता है। जबकि कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि ऐसे उपाय तत्काल प्रतिशोध प्रदान करते हैं जहाँ न्यायालय विफल हो जाता है, वे गहन नैतिक लागतों के साथ आते हैं जो निर्दोषता, आनुपातिकता और उचित प्रक्रिया जैसे मूल सिद्धांतों को कमज़ोर करते हैं।

इस संदर्भ में भीड़ द्वारा न्याय, मुठभेड़ और राज्य द्वारा अनुमोदित हिंसा जैसी प्रथाओं सहित न्यायेतर दंड की घटनाएँ महत्त्वपूर्ण नैतिक चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं, जिनकी आलोचनात्मक जाँच की आवश्यकता है। ये कार्य स्थापित विधि ढाँचों को दरकिनार करते हैं, जिससे सामाजिक मानदंडों, व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के मूलभूत सिद्धांतों पर उनके प्रभाव के विषय में सवाल उठते हैं। न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिये इन नैतिक चिंताओं को समझना आवश्यक है।

यह लेख न्यायेतर दंड के नैतिक आयामों पर गहराई से चर्चा करता है तथा विधि, सामाजिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से उनके निहितार्थों की खोज करता है। सामाजिक अनुबंध के टूटने और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करके हम इन प्रथाओं से उत्पन्न खतरों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।

न्यायेतर कार्यों से संबंधित नैतिक चिंताएँ क्या हैं?

  • विधि का शासन बनाम भीड़ द्वारा न्याय: न्यायेतर दंड के संबंध में सबसे महत्त्वपूर्ण नैतिक चिंताओं में से एक है, उचित प्रक्रिया का उल्लंघन।
    • एक लोकतांत्रिक समाज में, विधि को सुसंगत और निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सजा दिये जाने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिले।
    • न्यायेतर कार्रवाइयाँ विधि प्रक्रियाओं को दरकिनार करके तथा जनभावनाओं की सनक पर निर्भर होकर इस मौलिक सिद्धांत को कमज़ोर करती हैं।
    • इससे विधि सुरक्षा के क्षरण तथा प्राधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की संभावना के बारे में महत्त्वपूर्ण नैतिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
    • उदाहरण के लिये, सक्रिय समूह जनभावना के आधार पर दंड लागू कर सकते हैं, जिससे विधि निगरानी के बिना गंभीर अन्याय हो सकता है।
  • विधि के समक्ष समानता: न्यायेतर दंड अक्सर चुनिंदा तरीके से लागू किये जाते हैं, धार्मिक, जातिगत या राजनीतिक कारकों के आधार पर विशेष समुदायों या व्यक्तियों को निशाना बनाते हैं। यह विधि के समक्ष समानता और विधि के तहत समान सुरक्षा के नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
  • दंड की आनुपातिकता: यदि अभियुक्त दोषी भी हों, तो भी बुलडोज़र न्याय और भीड़ हिंसा में प्रायः कथित अपराधों के अनुपात से कहीं अधिक दंड दिया जाता है।
    • उदाहरण के लिये, छोटे-मोटे अपराधों के आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करना न्याय का गंभीर उल्लंघन है।
  • मानवाधिकार उल्लंघन: उचित प्रक्रिया के बिना संपत्तियों को ध्वस्त करने से गंभीर मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
    • जिन व्यक्तियों की संपत्ति नष्ट हो जाती है, वे अपना घर, आजीविका और सामाजिक प्रतिष्ठा खो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक परिणाम सामने आ सकते हैं।
    • संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और इन ध्वस्तीकरणों की मनमानी प्रकृति, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के संबंध में नैतिक चिंताएँ उत्पन्न करता है।
    • इसके अलावा, कमज़ोर आबादी असमान रूप से प्रभावित होती है, जिससे सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दे उठते हैं।
  • सामूहिक दंड: बुलडोज़र न्याय का परिणाम अक्सर सामूहिक दंड के रूप में होता है, जहाँ पूरे समुदाय को व्यक्तियों के कथित कार्यों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं।
    • यह दृष्टिकोण उन नैतिक सिद्धांतों का खंडन करता है जो व्यक्तिगत जवाबदेही और न्याय पर ज़ोर देते हैं।
    • ऐसी कार्रवाइयों के प्रभाव से असंतोष बढ़ सकता है, सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है तथा हिंसा और प्रतिशोध का चक्र जारी रह सकता है, जिससे सामाजिक एकता कमज़ोर हो सकती है।
  • जन भावना बनाम न्याय: बुलडोज़र न्याय का विकास प्रायः जन आक्रोश से प्रेरित होता है, विशेष रूप से जघन्य अपराधों के प्रति प्रतिक्रियास्वरूप।
    • जबकि समुदायों के लिये जवाबदेही की मांग करना स्वाभाविक है, लेकिन जब सार्वजनिक भावना विधि ढाँचों पर हावी हो जाती है, तो नैतिक सवाल उठते हैं।
    • भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और न्याय के सिद्धांतों के बीच इस संघर्ष पर गहन विचार करने की आवश्यकता है कि सांस्कृतिक मान्यताएँ दंड एवं प्रतिशोध की हमारी अवधारणा को कैसे प्रभावित करती हैं।
  • विधि प्रवर्तन के लिये नैतिक निहितार्थ: जब राज्य प्राधिकारी न्यायेतर दंड में संलग्न होते हैं या उसका मौन समर्थन करते हैं, तो यह उचित विधि माध्यमों से न्याय को कायम रखने की राज्य की नैतिक ज़िम्मेदारी का परित्याग दर्शाता है।
    • जब वे बुलडोज़र न्याय में संलग्न होते हैं या उसका समर्थन करते हैं तो वे अपनी नैतिक और विधि ज़िम्मेदारियों से समझौता करते हैं।
    • इस तरह की कार्रवाइयों से विधि प्रवर्तन एजेंसियों में जनता का विश्वास खत्म हो सकता है, जिससे पुलिस के बारे में यह धारणा बन सकती है कि वह न्याय की रक्षक नहीं बल्कि उत्पीड़न का साधन है।
    • विधि को बनाए रखने के नैतिक दायित्व को कानून प्रवर्तन प्रथाओं का मार्गदर्शन करना चाहिये तथा उचित प्रक्रिया और जवाबदेही के महत्त्व पर बल देना चाहिये।
  • निर्दोषता की धारणा: अधिकांश न्याय प्रणालियों का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि जब तक दोषी सिद्ध न हो जाए, तब तक निर्दोषता की धारणा कायम रखी जाती है।
    • न्यायेतर दंड इस अवधारणा का उल्लंघन करते हैं क्योंकि वे आरोपी व्यक्तियों को इस तथ्य के बावजूद दोषी मानते हैं कि उनके अपराधों का आधिकारिक रूप से निर्णय नहीं हुआ है।
    • इससे एक खतरनाक मिसाल कायम हो रही है, जहाँ केवल आरोप लगाने पर ही कड़ी सजा हो सकती है।
  • सत्य और न्याय: न्यायेतर दंड प्रायः अफवाहों या अधूरी जानकारी के आधार पर तात्कालिक आवेश में दिये जाते हैं।
    • इससे सत्य का पता लगाने और तथ्यों के आधार पर वास्तविक न्याय देने के लिये गहन जाँच में बाधा उत्पन्न होती है।
  • दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव: तत्काल न्याय की भावना प्रदान करते हुए, इन प्रथाओं का सामाजिक सामंजस्य, संस्थाओं में विश्वास और समाज के ताने-बाने पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। नैतिक लागत किसी भी अल्पकालिक लाभ से कहीं अधिक हो सकती है।

न्यायेतर कार्यों पर दार्शनिक दृष्टिकोण क्या हैं?

  • गांधीवादी परिप्रेक्ष्य: इस दृष्टिकोण से, न्यायेतर दंड अहिंसा और न्याय के मूल मूल्यों के विपरीत हैं।
    • गांधीजी ने "पाप से घृणा करो, पापी से नहीं" पर बल दिया तथा तथा गलत कार्यों से निपटने में करुणा और समझदारी का आग्रह किया।
    • इस तरह के दंड विधि के शासन को कमज़ोर करते हैं, बदले की भावना को बढ़ावा देते हैं तथा हिंसा के चक्र को कायम रखते हैं, जिससे अंततः समाज को नुकसान पहुँचता है और न्याय प्रणाली में विश्वास खत्म होता है।
  • प्रतिशोधात्मक बनाम पुनर्स्थापनात्मक न्याय: प्रतिशोधात्मक न्याय में एकतरफा दंड के माध्यम से न्याय को बहाल करना शामिल है, जबकि पुनर्स्थापनात्मक न्याय एक सहयोगात्मक द्विपक्षीय प्रक्रिया में साझा मूल्यों की पुनः पुष्टि करके न्याय को सुधारने पर केंद्रित है।
    • बुलडोज़र न्याय और भीड़ द्वारा हिंसा दंड पर केंद्रित प्रतिशोधी न्याय के चरम रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह अधिक नैतिक पुनर्स्थापनात्मक न्याय दृष्टिकोणों के विपरीत है जिसका उद्देश्य अपराधियों का पुनर्वास करना और समुदायों को ठीक करना है।
  • कांटीय नैतिकता: इमैनुएल कांट के दृष्टिकोण से, न्यायेतर दंड उस स्पष्ट अनिवार्यता का उल्लंघन करते हैं जो व्यक्तियों को अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में मानने पर ज़ोर देती है न कि एक लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में।
    • इस तरह की कार्रवाइयाँ नैतिक कानून को कमज़ोर करती हैं, मानव गरिमा के प्रति सम्मान को समाप्त करती हैं तथा न्याय को ध्वस्त करती हैं, क्योंकि इनमें सार्वभौमिकता का अभाव होता है तथा ये तर्कसंगत नैतिक सिद्धांतों को कायम रखने में विफल रहती हैं।
  • रॉल्सियन न्याय: जॉन रॉल्स के "अज्ञानता के पर्दे" के दृष्टिकोण से, न्यायेतर दंड अनुचित हैं। यदि निर्णयकर्त्ता अपनी स्वयं की सामाजिक स्थिति या पहचान से अनभिज्ञ होते - जैसे कि पीड़ित या अपराधी होना, तो वे संभवतः ऐसी न्याय प्रणाली का समर्थन करते जो सभी के लिये उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता को प्राथमिकता देती हो।
    • एक निष्पक्ष समाज को उचित प्रक्रिया और न्यायसंगत व्यवहार को प्राथमिकता देनी चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि न्याय बिना किसी भेदभाव के सार्वभौमिक रूप से लागू हो।

विधि का शासन स्थापित करने के लिये संतुलित दृष्टिकोण क्या होना चाहिये?

  • विधि के शासन को सुदृढ़ बनाना: यह सुनिश्चित करके कि विधि को सुसंगत और निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए, विधि के शासन के सिद्धांत को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है।
    • इसमें स्पष्ट विधि ढाँचे की स्थापना करना शामिल है जो उचित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कथित गलत कार्य करने वालों के खिलाफ की गई कोई भी कार्रवाई विधिक प्रोटोकॉल का पालन करती है।
  • विधि सुधार: न्याय प्रदान करने में तेज़ी लाने और लंबित मामलों को कम करने के लिये विधि प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिये।
    • न्यायिक संसाधनों में वृद्धि करके, कुशल मामला प्रबंधन के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करके तथा न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ बनाने के लिये विधि प्रक्रियाओं को सरल बनाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।
  • जन जागरूकता और शिक्षा: नागरिकों को उनके अधिकारों और उचित प्रक्रिया के महत्त्व के बारे में शिक्षित करना महत्त्वपूर्ण है।
    • हमें सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिये, जिसमें सनसनीखेजता की बजाय न्याय पर ज़ोर दिया जाए।
    • जागरूकता अभियान विधि मानदंडों के प्रति सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायता कर सकते हैं, जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि न्यायेतर कार्य सामाजिक स्थिरता और न्याय को कमज़ोर करते हैं।
    • मानवाधिकारों पर संवाद को प्रोत्साहित करने से वैध और निष्पक्ष व्यवहार के लिये प्रतिबद्ध अधिक दयालु समाज का विकास होगा।
  • सामुदायिक सहभागिता: विधि प्रवर्तन एजेंसियों और समुदायों के बीच विश्वास का निर्माण करके भीड़ द्वारा न्याय के आकर्षण को कम किया जा सकता है।
    • ऐसी पहल जिसमें समुदाय के सदस्यों को पुलिस के साथ संवाद में शामिल किया जाता है, अंतराल को पाटने और सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता कर सकती है, जिससे विधि प्रणाली की वैधता बढ़ सकती है।
  • सतर्कतावाद के विरुद्ध नीति: सरकार को सतर्कतावाद और न्यायेतर कार्यों के विरुद्ध कठोर नीतियाँ तथा दंड लागू करने चाहिये।
    • सार्वजनिक अधिकारियों और विधि प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसी प्रथाओं का समर्थन करने या उनमें भाग लेने के लिये जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये।
  • पुनर्स्थापनात्मक न्याय पहल: पुनर्स्थापनात्मक न्याय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने से दंडात्मक उपायों के विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।
    • पुनर्वास, मध्यस्थता और सामुदायिक उपचार पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रम अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं तथा सामाजिक सामंजस्य में योगदान दे सकते हैं।
  • मानवाधिकार संरक्षण को मज़बूत करना: मानवाधिकारों की रक्षा के लिये एक मज़बूत ढाँचा आवश्यक है।
    • इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि कमज़ोर आबादी को मनमाने कार्यों से बचाया जाए तथा अधिकारों का उल्लंघन होने पर निवारण के लिये तंत्र मौजूद हो।

निष्कर्ष

न्यायेतर दंडों का उदय महत्त्वपूर्ण नैतिक दुविधाओं को जन्म देता है जो न्याय और मानवाधिकारों की नींव को चुनौती देते हैं। बुलडोज़र न्याय और भीड़ द्वारा हिंसा जैसी प्रथाएँ न केवल विधि के शासन को कमज़ोर करती हैं बल्कि विधि संस्थाओं में विश्वास को भी समाप्त करती हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो उचित प्रक्रिया को मज़बूत करता है, सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है और नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करता है। पुनर्स्थापनात्मक न्याय का समर्थन करके और मानवाधिकार सुरक्षा को बढ़ाकर समाज इन अनैतिक प्रथाओं के कारण होने वाली दरारों को भरना शुरू कर सकता है। अंततः न्याय प्रणालियों में विश्वास बहाल करना यह सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है कि सभी व्यक्तियों के अधिकारों को निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से बरकरार रखा जाए।

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