रैपिड फायर
वायनाड भूस्खलन और आपदा की स्थिति
- 16 Nov 2024
- 2 min read
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
केंद्र सरकार ने मौजूदा प्रावधानों और राहत कार्यों के लिये उपलब्ध धनराशि का हवाला देते हुए केरल को सूचित किया है कि जुलाई 2024 में हुए वायनाड भूस्खलन को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित नहीं किया जा सकता।
- वायनाड में भूस्खलन के कारण जान-माल की भारी क्षति हुई, जिसके कारण केरल सरकार को राहत और पुनर्वास के लिये केंद्र से 900 करोड़ रुपए की सहायता राशि की मांग करनी पड़ी।
- केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत किसी भी आपदा को "राष्ट्रीय आपदा" घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- केंद्र सरकार ने कहा कि आपदा प्रबंधन प्राथमिक रूप से राज्य की ज़िम्मेदारी है तथा केंद्र इसके लिये रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
- भूस्खलन और बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के लिये प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय राहत SDRF द्वारा दी जाती है।
- गंभीर आपदाओं में, अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) द्वारा मूल्यांकन के बाद NDRF से अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जा सकती है।
- आपदा: आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम, 2005 के अनुसार, आपदा को "किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारण या दुर्घटना से उत्पन्न होने वाली आपदा, दुर्घटना, विपत्ति या गंभीर घटना" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46(I) और धारा 48(I)(A) राष्ट्रीय स्तर पर NDRF और राज्य स्तर पर SDRF के गठन का आदेश देती है।
और पढ़ें: वायनाड में भूस्खलन