विवाद से विश्वास- II | 05 Aug 2023
हाल ही में वित्त मंत्रालय ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित अनुबंधात्मक विवादों के प्रभावी निपटान हेतु "विवाद से विश्वास II" योजना शुरू की है।
- इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई थी।
विवाद से विश्वास-II योजना:
- परिचय:
- यह सरकारी एजेंसियों से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे अनुबंधात्मक विवादों को हल करने के लिये एक स्वैच्छिक निपटान योजना है।
- यह विशेष रूप से उन विवादों के लिये डिज़ाइन की गई है जहाँ मध्यस्थता पुरस्कार को न्यायालय में चुनौती दी जा रही है।
- मध्यस्थता पुरस्कार: यह एक ऐसा पुरस्कार है जो मध्यस्थता कार्यवाही को अंतिम रूप देता है।
- योजना के तहत मानकीकृत शर्तें पेश की जाएंगी और विवाद के लंबित होने के स्तर के आधार पर श्रेणीबद्ध निपटान विकल्प प्रदान किये जाएंगे।
- उद्देश्य:
- इस योजना का उद्देश्य अनुबंधात्मक विवादों को कुशलतापूर्वक हल करने के लिये एक मंच प्रदान करना, सरकार के साथ व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना और देश में नए निवेश को प्रोत्साहित करना है।
- कार्यान्वयन:
- इसे गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर ऑनलाइन कार्यक्षमता के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
- सुरक्षा:
- यह योजना सभी विवादों से बचाएगी जिसमें केंद्र सरकार की एजेंसियों, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं वित्तीय संस्थान, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म, केंद्रशासित प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ-साथ उनकी संबंधित एजेंसियाँ भी शामिल होंगी।
- हालाँकि मेट्रो कॉर्पोरेशन जैसे संगठन जहाँ केंद्र की 50% हिस्सेदारी है, अपने विवेक से इस योजना से पृथक रहने का विकल्प चुन सकते हैं, बशर्ते उन्हें बोर्ड की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
- समझौता राशि:
- न्यायालयी फैसलों से संबंधित मामलों में ठेकेदार को भुगतान की गई समझौता राशि न्यायालय द्वारा प्रदान की गई कुल राशि का 85% तक होगी, जबकि मध्यस्थता निर्णयों से संबंधित मामलों में यह सीमा कुल राशि का 65% होगी।
नोट: इससे पहले वित्त मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को कोविड-19 अवधि दौरान राहत प्रदान करने के लिये "विवाद से विश्वास - MSME को राहत" योजना प्रारंभ की थी।