रैपिड फायर
तेलंगाना में अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण
- 12 Oct 2024
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स्रोत: द हिंदू
हाल ही में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जातियों (SC) को चार अलग-अलग उप-समूहों (A, B, C और D) में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की है।
- यह घटनाक्रम सर्वोच्च न्यायालय के उस ऐतिहासिक निर्णय के बाद हुआ है जिसमें राज्यों को आरक्षण के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) सहित आरक्षित श्रेणियों को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार दिया गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:
- सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पुनर्विचार निर्णय में राज्यों को पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति दी।
- इसने फैसला सुनाया कि 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत, जो पहले केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) पर लागू होता था (जैसा कि इंद्रा साहनी मामले में उजागर किया गया था ), अब एससी और एसटी पर भी लागू होना चाहिये।
- यह भी माना गया कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी के लिये लागू हो; यदि परिवार के किसी सदस्य ने लाभ ले लिया है, तो दूसरी पीढ़ी इसके लिये अयोग्य हो।
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