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राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक

  • 24 Apr 2024
  • 2 min read

स्रोत: द हिंदू

राजनीतिक दलों ने हाल ही में अलग-अलग राज्यों में अपनी चुनावी गतिविधियों के लिये मुख्यमंत्री के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े एक व्यक्ति को 'स्टार प्रचारक' के रूप में नामित किया है।

  • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 'एक राजनीतिक दल के नेताओं' द्वारा किये गए व्यय से संबंधित कानूनों को प्रस्तुत करती है।
    • ये 'राजनीतिक दल के नेता' को लोकप्रिय रूप से 'स्टार प्रचारक' के रूप में चुनते हैं।
    • एकमात्र आवश्यकता यह है कि इन व्यक्तियों को उस राजनीतिक दल का सदस्य होना चाहिये जो उन्हें नियुक्त करता है।
  • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान है कि एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (राष्ट्रीय या राज्य) अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों की नियुक्ति कर सकता है, जबकि एक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अधिकतम 20 स्टार प्रचारकों की नियुक्ति कर सकता है।
    • ऐसे स्टार प्रचारकों के नाम की सूचना चुनाव की अधिसूचना की तारीख से 7 दिनों के भीतर चुनाव आयोग (EC) और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को दी जानी चाहिये।
  • प्रचार के दौरान उनके द्वारा की गई यात्रा का व्यय उम्मीदवार की चुनाव व्यय सीमा में नहीं गिना जाता है।
    • हालाँकि यह छूट केवल तभी लागू होती है जब स्टार प्रचारक दलों में सामान्य प्रचारक के रूप  होते हैं।
    • यदि वे विशेष रूप से उम्मीदवारों के लिये प्रचार करते हैं या उनके साथ मंच साझा करते हैं, उस स्थिति में हुए व्यय को उम्मीदवार द्वारा किये गए व्यय में शामिल किया जाता है।

और पढ़ें… स्टार प्रचारक एवं आदर्श आचरण संहिता

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