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सेबी का विशेष निवेश कोष (SIF)

  • 20 Dec 2024
  • 3 min read

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

SEBI ने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (SIF) नामक एक नया परिसंपत्ति वर्ग शुरू किया है। यह उन जानकार निवेशकों के लिये बनाया गया है जो जोखिम वाले निवेश करने में रूचि दिखाते हैं।

विशिष्ट निवेश निधि (SIF):

  • SIF, म्यूचुअल फंड (MF) और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (PMS) के बीच अंतराल को कम करने पर केंद्रित है। 
  • इसमें न्यूनतम 10 लाख रुपए का निवेश आवश्यक है जबकि मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिये इस सीमा में छूट दी गई है। SIF से ओपन-एंडेड, क्लोज़-एंडेड और सावधिक निवेश रणनीतियाँ उपलब्ध होंगी।
  • परिसंपत्ति वर्ग:
    • यह निवेशों का एक ऐसा समूह है जिसकी विशेषताएँ समान होने के साथ यह समान नियमों द्वारा शासित होते हैं। 
    • उदाहरण: इक्विटी (स्टॉक), निश्चित आय (बॉण्ड), नकदी एवं नकदी समकक्ष, रियल एस्टेट, वस्तुएँ और मुद्राएँ।

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  • MF: ये ऐसे निवेश साधन हैं जिनमें बॉण्ड, स्टॉक या दोनों के संयोजन जैसी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिये कई निवेशकों से धन एकत्र किया जाता है।
  • PMS: यह व्यक्तिगत निवेश प्रबंधन पहलू है, जहाँ एक समर्पित पोर्टफोलियो प्रबंधक निवेशक की विशिष्ट आवश्यकताओं, जोखिम सहनशीलता एवं वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप रणनीति तैयार करता है। 
    • MF के विपरीत, PMS गहन शोध के आधार पर पेशेवर प्रबंधन के साथ अनुकूलित पोर्टफोलियो प्रदान करता है।
    • इससे आमतौर पर उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों को लक्षित किया जाता है और इसमें उच्च शुल्क शामिल होता है।
  • SEBI द्वारा अनुपालन बोझ को कम करने के साथ इसमें प्रवेश बाधाओं को कम करने के क्रम में अधिक हितधारकों को म्यूचुअल फंड बाज़ार में प्रोत्साहित करके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) एवं इंडेक्स फंड जैसी निष्क्रिय रूप से प्रबंधित फंड योजनाओं को सुविधाजनक बनाने हेतु म्यूचुअल फंड लाइट विनियम (एक सरलीकृत नियामक प्रणाली) को भी प्रस्तुत किया गया है। 

और पढ़ें: म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन

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