प्रारंभिक परीक्षा
मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना- SPEMM
- 13 Dec 2022
- 8 min read
हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (Scheme for Providing Quality Education to Madrasas/Minorities- SPEMM) को जारी रखने के अनुमोदन में विलंब के लिये सरकार से जवाब मांगा है।
- SPEMM मदरसों और अल्पसंख्यक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखता है।
SPEMM के बारे में:
- क्रियान्वयन एजेंसी:
- शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग।
- उप-योजनाएँ:
- मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPQEM): इसका उद्देश्य मदरसों में ऐसा गुणात्मक सुधार लाना है कि वे मुस्लिम बच्चों को औपचारिक शिक्षा-विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्राप्त करने में सक्षम बनाने में समर्थ बन सकें।
- अल्पसंख्यक संस्थानों के बुनियादी ढाँचे के विकास की योजना (IDMI): यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा की सुविधाएँ सुलभ कराने के लिये अल्पसंख्यक संस्थानों (प्राथमिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय) में स्कूलों के बुनियादी ढाँचे को बढ़ाकर अल्पसंख्यकों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने हेतु क्रियान्वित की गई है।
- विशेषताएँ:
- SPQEM:
- मदरसा और मकतब जैसे पारंपरिक संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेज़ी को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- राज्य मदरसा बोर्डों को मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिये उनकी सहायता करके राज्य मदरसा बोर्डों को मज़बूत करना।
- मदरसों में गुणवत्ता घटकों जैसे कि उपचारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन और सीखने के परिणामों में वृद्धि, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान आदि की व्यवस्था करना।
- IDMI:
- अल्पसंख्यकों लड़कियों, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों और शैक्षिक रूप से सबसे अधिक वंचित बच्चों के लिये शैक्षिक सुविधाओं को प्रोत्साहित करना।
- SPQEM:
नोट:
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक अथवा भाषाई सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
- अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों (धार्मिक या भाषायी) तक ही सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग (जैसा कि अनुच्छेद 29 के तहत) तक विस्तारित नहीं किया जा सकता।
संसदीय समितियाँ
- परिचय:
- संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है या अध्यक्ष/सभापति द्वारा नामित किया जाता है।
- समिति अध्यक्ष/सभापति के निर्देशन में कार्य करती है और यह अपनी रिपोर्ट सदन या अध्यक्ष/सभापति को प्रस्तुत करती है।
- संसदीय समितियों की उत्पत्ति ब्रिटिश संसद में हुई है।
- उन्हें अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 के तहत अधिकार प्राप्त हैं।
- अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 118 संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिये नियम बनाने का अधिकार देता है।
- प्रकार:
- स्थायी समितियाँ:
- स्थायी समितियाँ स्थायी होती हैं (प्रत्येक वर्ष या समय-समय पर गठित) और निरंतर आधार पर काम करती हैं।
- स्थायी समितियों को निम्नलिखित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
- वित्तीय समितियाँ, विभागीय स्थायी समितियाँ, जाँच हेतु समितियाँ, जाँच और नियंत्रण के लिये समितियाँ, सदन के दिन-प्रतिदिन के कार्य से संबंधित समितियाँ, हाउस कीपिंग या सर्विस कमेटी।
- तदर्थ समितियाँ:
- जबकि तदर्थ समितियाँ अस्थायी होती हैं और उन्हें सौंपे गए कार्य के पूरा होने पर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
- उन्हें आगे जाँच समितियों और सलाहकार समितियों में विभाजित किया गया है।
- प्रमुख तदर्थ समितियाँ विधेयकों पर प्रवर और संयुक्त समितियाँ हैं।
- जबकि तदर्थ समितियाँ अस्थायी होती हैं और उन्हें सौंपे गए कार्य के पूरा होने पर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
- स्थायी समितियाँ:
UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रश्न. भारत में यदि किसी धार्मिक संप्रदाय/समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है, तो वह किस विशेष लाभ का हकदार है? (2011)
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न. भारत में निम्नलिखित में से कौन दूरसंचार, बीमा, बिजली आदि क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों की समीक्षा करता है? (2019)
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) प्रश्न. भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सी संसदीय समिति जाँच करती है और सदन को रिपोर्ट करती है कि संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित विनियमों, नियमों, उप-नियमों, उप-विधियों आदि को बनाने की शक्तियों का कार्यपालिका द्वारा प्रतिनिधिमंडल के दायरे में उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है। (a) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति उत्तर: (b) |