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संशोधित MIS दिशानिर्देश

  • 15 Feb 2025
  • 2 min read

स्रोत: पी.आई.बी.

सरकार ने अधिक राज्यों को MIS लागू करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु बाज़ार हस्तक्षेप योजना (MIS) के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है।

  • MIS के तहत शीघ्र खराब होने वाली ऐसी फसलों (फल, सब्जियाँ, मसाले आदि) को समर्थन प्रदान किया जाता है जो MSP के अंतर्गत नहीं आती हैं, जिससे अधिक उत्पादन के कारण कीमतों में गिरावट के दौरान संकटपूर्ण बिक्री को रोका जा सकता है। 
  • MIS के संशोधित प्रावधान: 
    • MIS को PM-AASHA की व्यापक योजना का एक घटक बनाया।
    • पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में प्रचलित बाज़ार मूल्य में न्यूनतम 10% की कमी होने पर ही MIS को लागू किया जाएगा।
    • फसलों की उत्पादन मात्रा की खरीद/कवरेज सीमा को मौजूदा 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है।
    • राज्य के पास भौतिक खरीद के स्थान पर सीधे किसानों के बैंक खाते में बाज़ार हस्तक्षेप मूल्य (MIP) और बिक्री मूल्य के बीच अंतर भुगतान करने का विकल्प भी दिया गया है।
    • इसके अलावा, जहाँ उत्पादन और उपभोक्ता राज्यों के बीच टॉप फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) की कीमत में अंतर है, किसानों के हित में, NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNA) द्वारा उत्पादक राज्य से अन्य उपभोक्ता राज्यों तक फसलों के भंडारण और परिवहन में होने वाली परिचालन लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
    • FPO, FPC और राज्य-नामित एजेंसियाँ बाज़ार में उतार-चढ़ाव को स्थिर करने के लिये खरीद, भंडारण एवं परिवहन का कार्य संभालेंगी।

और पढ़ें: किसानों के कल्याण हेतु योजनाएँ

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