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Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 08 जुलाई, 2021

  • 08 Jul 2021
  • 5 min read

पश्चिम बंगाल में विधान परिषद

हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद-169 के तहत राज्य में विधान परिषद के गठन हेतु राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। कानून के मुताबिक, यदि पश्चिम बंगाल के इस प्रस्ताव को राज्यसभा और लोकसभा का समर्थन मिलता है तो राज्य में अधिकतम 94 सदस्यों (कुल विधानसभा सीटों का एक-तिहाई) वाली विधान परिषद का गठन किया जाएगा। वर्तमान में केवल छह राज्यों- बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषद मौजूद है। ज्ञात हो कि पूर्व में पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद थी, हालाँकि वर्ष 1969 में वाम दलों की तत्कालीन गठबंधन सरकार ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया था। वास्तव में यह उच्च सदन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य था। गौरतलब है कि भारत में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली है। जिस प्रकार संसद के दो सदन होते हैं, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। अनुच्छेद 169 के तहत भारतीय संसद को विधान परिषद का गठन करने और विघटन करने का अधिकार प्राप्त है। इस संबंध में सर्वप्रथम संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा एक संकल्प पारित किया जाता है, जिसका पूर्ण बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। 

सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिये दिल्ली सरकार की नीति

दिल्ली सरकार ने महामारी की स्थिति के मद्देनज़र सड़कों पर रहने वाले बच्चों के कल्याण के लिये एक नीति तैयार की है। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) द्वारा तैयार की गई यह नीति हॉटस्पॉट क्षेत्रों में निवास करने वाले ऐसे बच्चों की पहचान करने और उन तक मास्क तथा अन्य उपकरण पहुँचाने में नागरिक समाज संगठनों की प्रत्यक्ष भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। यह नीति इस बात का भी सुझाव देती है कि ज़िला प्रशासन सड़कों पर निवास करने वाले बच्चों (18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर) को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी के रूप में प्रशिक्षण देने पर विचार कर सकता है, जिससे उन्हें सम्मानजनक रोज़गार प्राप्त करने में मदद मिलेगी और साथ ही वे समान पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की भी सहायता कर सकेंगे। इस नीति में बच्चों को बचाने और उनके संरक्षण के लिये ‘ज़िला कार्य बल’ (DTF) के साथ एक ‘ज़िला बाल संरक्षण अभिसरण समिति’ (DCPCC) के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी और साथ ही इसमें प्रदेश के गैर-सरकारी संगठनों व ‘दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग’ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 

वीरभद्र सिंह

हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 23 जून, 1934 को हिमाचल प्रदेश के ‘शिमला’ में जन्मे वीरभद्र सिंह कुल छह बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। वीरभद्र सिंह ने मार्च 1998 से मार्च 2003 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में में विपक्ष के नेता के तौर पर भी कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार में केंद्रीय पर्यटन और नागरिक उड्डयन उप मंत्री, उद्योग राज्य मंत्री, केंद्रीय इस्पात मंत्री तथा केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री के रूप में भी काम किया था। वह दिसंबर 2017 में हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले की अर्की विधानसभा से 13वीं विधानसभा के लिये भी चुने गए थे।

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