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पंप एंड डंप योजना

  • 12 Jun 2024
  • 2 min read

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities Exchange Board of India- SEBI) ने कथित तौर पर ‘पंप एंड डंप’ योजना संचालित करने के लिये 11 व्यक्तियों पर ज़ुर्माना लगाया है।

  • पंप-एंड-डंप योजना एक प्रकार की हेरफेर गतिविधि है, जिसमें झूठी और भ्रामक जानकारी के माध्यम से स्टॉक की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, ताकि स्टॉक को बढ़ी हुई कीमत पर बेचा जा सके तथा निवेशकों को भारी नुकसान हो।
  • यह हेरफेर रणनीति विशेष रूप से माइक्रो-कैप और स्मॉल-कैप क्षेत्रों में प्रचलित है, जहाँ कंपनियों के बारे में अक्सर सार्वजनिक जानकारी सीमित होती है तथा ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है।
  • SEBI के दिशा-निर्देशों के तहत पंप-एंड-डंप योजनाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध है।
  • पंप-एंड-डंप में हेरफेर करने वालों को कानूनी दंड दिया जा सकता है, जिसमें ज़ुर्माना, अर्जित लाभ की वापसी करना और कारावास आदि शामिल हैं।
  • ये योजनाएँ वित्तीय बाज़ारों में विश्वास को कमज़ोर करती हैं, जिससे वैध निवेशक संभावित धोखाधड़ी के प्रति सतर्क हो जाते हैं।
  • पंप एंड डंप योजना इनसाइडर ट्रेडिंग से अलग है क्योंकि पंप एंड डंप योजना में कंपनी की गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग नहीं होता है।
    • जबकि, इनसाइडर ट्रेडिंग किसी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के शेयरों को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदना या बेचना है जिसके पास ऐसी जानकारी हो जो प्रतिभूति को खरीदने या बेचने के संदर्भ में निवेशक के निर्णय को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है, जो जनता के लिये उपलब्ध नहीं कराई गई है।

और पढ़ें: शेयर बाज़ार विनियमन

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