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प्रोटेम स्पीकर

  • 22 Jun 2024
  • 1 min read

स्रोत: द हिंदू 

भारतीय राष्ट्रपति ने भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के प्रो-टेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया है और उन्हें शपथ दिलाई है।

  • प्रो-टेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत की जाती है, जो अध्यक्ष के चुनाव तक उसके कर्त्तव्यों का पालन करता है।
  • प्रो-टेम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "फिलहाल के लिये"
  • प्रो-टेम स्पीकर को नव निर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिये नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रो-टेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है।
  • जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, तो प्रो-टेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है।
  • प्रोटेम स्पीकर के कर्त्तव्य:
    • प्रो-टेम स्पीकर लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाता है।
    • स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिये वोटिंग का संचालन करता है। वह फ्लोर टेस्ट भी आयोजित करता है।

Lok_Sabha_Speaker

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