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भारत में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ

  • 03 Dec 2024
  • 5 min read

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईडेन ने अपने बेटे हंटर बाईडेन के लिये 'पूर्ण और गैर शर्त क्षमा' जारी की, जिसे ड्रग्स का उपयोग करते हुए अवैध रूप से आग्नेयास्त्र रखने और कर-संबंधी अपराधों के लिये सज़ा का सामना करना पड़ा था।

भारत में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति क्या है?

  • क्षमादान शक्तियां: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को क्षमादान देने, सज़ा माफ करने या उसे कम करने, सज़ा में राहत या छूट प्रदान करने या सज़ा में राहत देने का अधिकार देता है:
  • महत्त्व: यह शक्ति सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति संभावित न्यायिक त्रुटियों को सुधार सकते हैं या मानवीय आधार पर विचार करने की आवश्यकता वाली स्थितियों में क्षमादान दे सकते हैं।
  • सीमाएँ: राष्ट्रपति इस शक्ति का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप होने चाहिये
  • इस सिद्धांत को भारत के उच्चतम न्यायालय (SC) द्वारा निम्नलिखित ऐतिहासिक मामलों में बरकरार रखा गया:
    • मारू राम बनाम भारत संघ, 1980: उच्चतम न्यायालय ने माना कि क्षमादान देने की शक्ति का प्रयोग निष्पक्ष, तर्कसंगत और गैर-मनमानी के किया जाना चाहिये, जिससे न्याय और संतुलन सुनिश्चित हो सके।
    • केहर सिंह बनाम भारत संघ, 1988: उच्चतम न्यायालय ने माना कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है, लेकिन प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये इसकी समीक्षा की जा सकती है। समीक्षा संवैधानिक सिद्धांतों और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के पालन पर केंद्रित है, न कि निर्णय की योग्यता पर।

क्षमादान के प्रकार

परिभाषा

क्षमा

यह सज़ा और दोषसिद्धि दोनों को हटा देता है, तथा अपराधी को सभी दंडों और अयोग्यताओं से मुक्त कर देता है।

विनिमय

एक विशिष्ट प्रकार के दण्ड को सामान्य दण्ड से प्रतिस्थापित करना।

छूट 

किसी सज़ा की प्रकृति में परिवर्तन किये बगैर उसकी अवधि कम कर देना।

राहत

शारीरिक विकलांगता या गर्भावस्था जैसी विशेष परिस्थितियों के कारण सज़ा न्यूनतम कर दी जाती है।

दण्डविराम

क्षमा या सज़ा में परिवर्तन के लिये समय देने हेतु सज़ा के क्रियान्वयन पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है।

नोट: राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करता है, हालाँकि राष्ट्रपति की शक्ति की तुलना में इसमें सीमाएँ भी हैं।

  • राज्यपाल राज्य कानून के तहत किसी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ कर सकता है, रोक सकता है, राहत दे सकता है, निलंबित कर सकता है या उसे कम कर सकता है।
  • राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकता है, लेकिन उसे माफ नहीं कर सकता।
  • राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल से संबंधित मामलों में क्षमादान दे सकते हैं, हालाँकि अनुच्छेद 161 राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान नहीं करता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान

  • अमेरिकी संविधान राष्ट्रपति को "महाभियोग के मामलों को छोड़कर, संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध अपराधों के लिये राहत और क्षमा देने" की शक्ति प्रदान करता है।
  • यह कार्यकारी शक्ति विशेष रूप से संघीय अपराधों पर लागू होती है तथा राज्य स्तरीय अपराधों या महाभियोग मामलों तक विस्तारित नहीं होती है।

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