नए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संबंधी नियम | 26 Oct 2024
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
हाल ही में, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया।
- प्रमाणन प्रक्रिया में परिवर्तन:
- प्राधिकारी की आवश्यकता: केवल ज़िला स्तर पर नामित चिकित्सा प्राधिकारी ही दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।
- कलर-कोडित UDID कार्ड: दिव्यांगजन के स्तर को दर्शाने के लिये कलर-कोडित विशिष्ट सफेद, पीले और नीले दिव्यांगता पहचान कार्ड (UDID) पेश किये गए। नीला रंग 80% या उससे अधिक दिव्यांगता स्तर को दर्शाता है।
- केवल ऑनलाइन आवेदन: नए नियमों के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिये ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- एक्सटेंडेड प्रोसेसिंग टाइम: दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की अवधि एक महीने से बढ़ाकर तीन महीने कर दी गई है।
- पुनः आवेदन की आवश्यकता: यदि दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवेदन पर दो वर्ष के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आवेदक को पुनः आवेदन करना होगा।
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