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नए दिव्‍यांगता प्रमाण-पत्र संबंधी नियम

  • 26 Oct 2024
  • 2 min read

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्‍यांगजन व्यक्तियों के अधिकार (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया।

  • प्रमाणन प्रक्रिया में परिवर्तन: 
    • प्राधिकारी की आवश्यकता: केवल ज़िला स्तर पर नामित चिकित्सा प्राधिकारी ही दिव्‍यांगता प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।
    • कलर-कोडित UDID ​​कार्ड: दिव्‍यांगजन के स्तर को दर्शाने के लिये कलर-कोडित विशिष्ट सफेद, पीले और नीले दिव्‍यांगता पहचान कार्ड (UDID) पेश किये गए। नीला रंग 80% या उससे अधिक दिव्‍यांगता स्तर को दर्शाता है।
    • केवल ऑनलाइन आवेदन: नए नियमों के अनुसार दिव्‍यांगता प्रमाण पत्र के लिये ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है।
    • एक्सटेंडेड प्रोसेसिंग टाइम: दिव्‍यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की अवधि एक महीने से बढ़ाकर तीन महीने कर दी गई है।
    • पुनः आवेदन की आवश्यकता: यदि दिव्‍यांगता प्रमाण पत्र आवेदन पर दो वर्ष के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आवेदक को पुनः आवेदन करना होगा। 

और पढ़ें: दिव्‍यांगजन व्यक्तियों को सशक्त बनाना

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