रैपिड फायर
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग
- 11 Feb 2025
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स्रोत: पी.आई.बी.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के कार्यकाल को तीन वर्षों के लिये अर्थात् 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने को स्वीकृति दे दी है।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK)
- गठन: NCSK अधिनियम, 1993 के तहत वर्ष 1994 में इस आयोग का गठन किया गया जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत वर्ष 2004 में एक असांविधिक निकाय बन गया।
- संरचना: अध्यक्ष (राज्यमंत्री श्रेणी), उपाध्यक्ष, 5 सदस्य (1 महिला सहित)।
- अधिदेश:
- सफाई कर्मचारियों के कल्याण और पुनर्वास के लिये नीतियों की अनुशंसा करना।
- विभिन्न योजनाओं और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 जैसे अधिनियमों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करना।
- शिकायतों और नीतिगत खामियों की जाँच करना।
- सीवर में मृत्यु होने की दशा में 30 लाख रुपए तथा दिव्यांगता होने पर 10 से 20 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करना (सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 2023)।
- कार्य: क्षेत्र का दौरा, शिकायत निवारण, नीति समीक्षा, स्वप्रेरणा से कार्रवाई, बैठक आयोजन और मंत्रालय को सूचना देना।
सफाई कर्मचारियों के लिये योजनाएँ:
- नमस्ते योजना: इसका उद्देश्य सेप्टिक टैंक श्रमिकों की प्रोफाइलिंग करना, व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण, सुरक्षात्मक किट और स्वास्थ्य बीमा (AB-PMJAY) प्रदान करना है।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC): यह सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये रियायती ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
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