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लीगल राइट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क

  • 28 Aug 2024
  • 2 min read

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में एक महत्वपूर्ण श्रम सुधार के तहत, ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित समय के बाहर ‘लीगल राइट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क’ की अनुमति प्रदान किया है।

  • ऑस्ट्रेलिया का यह नया "राइट टू डिस्कनेक्ट" कानून कर्मचारियों को दंड के डर के बिना काम के घंटों के बाहर काम से संबंधित टेक्स्ट और ईमेल को अनदेखा करने की अनुमति देता है।
    • "अनुचित" इनकार का निर्धारण विभिन्न कारकों पर आधारित होगा, जिसमें कर्मचारी की प्रकृति और अतिरिक्त घंटों के लिये मुआवजा भी शामिल है।
  • ऑस्ट्रेलिया का कानून यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी देशों के कानूनों के अनुरूप है, जो "हमेशा चालू" कार्य संस्कृति के खिलाफ वैश्विक आंदोलन को दर्शाता है।
    • फ्राँस ने वर्ष 2017 में डिस्कनेक्ट रहने का ऐसा ही एक अधिकार लागू किया था, जिसका उद्देश्य स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल उपकरणों द्वारा सहज की जाने वाली निरंतर कनेक्टिविटी से निपटना था।
  • उद्योग जगत की चिंताएँ: ऑस्ट्रेलियाई उद्योग जगत के नेताओं ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह कानून जल्दबाजी में बनाया गया है, भ्रामक है तथा व्यवसाय संचालन में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
    • नियोक्ता व्यावहारिक निहितार्थों के बारे में चिंतित हैं, जैसे कि इस बात की अनिश्चितता कि क्या वे अतिरिक्त शिफ्ट देने जैसे कार्यों के लिये कर्मचारियों से घंटों के बाद संपर्क कर सकते हैं।
  • भारत ने भी वर्ष 2018 के राइट टू डिस्कनेक्ट बिल के साथ इसी तरह की सुरक्षा की संभावना तलाशी है। हालाँकि इस विधेयक को अभी तक विधायी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है।

अधिक पढ़ें: भारत के श्रम सुधार

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