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विपक्ष के नेता

  • 11 Jun 2024
  • 2 min read

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में कॉन्ग्रेस कार्य समिति (Congress Working Committee- CWC) ने 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता (Leader of the Opposition- LoP) के चयन के लिये सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है।

विपक्ष के नेता (LOP):

  • लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के दसवें भाग से कम सीटें न रखने वाले सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को विपक्ष का नेता माना जाता है।
  • वह लोक लेखा (अध्यक्ष), सार्वजनिक उपक्रम, प्राक्कलन जैसी महत्त्वपूर्ण समितियों तथा कई संयुक्त संसदीय समितियों के भी सदस्य होंगे।
  • वह केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission- NHRC) और लोकपाल जैसे वैधानिक निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिये ज़िम्मेदार विभिन्न चयन समितियों का सदस्य होने का हकदार है।
  • वह सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करते हैं और एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करते हैं।
  • दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को संसद में विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977 के तहत वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है तथा वे कैबिनेट मंत्री के समकक्ष वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त करने के हकदार हैं।
  • संविधान में विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख नहीं है।

और पढ़ें: 17वीं लोकसभा

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