रैपिड फायर
अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति
- 16 Nov 2024
- 1 min read
स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलना कोई निहित अधिकार नहीं है, बल्कि यह सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिजनों के लिये एक राहत उपाय है ।
- यह निर्णय उस मामले पर आधारित था जिसमें नियुक्ति के दावे काफी समय के बाद किये गए थे, जिससे ऐसे आवेदनों की सामान्य तात्कालिकता को नजरअंदाज कर दिया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुकंपा नियुक्ति के दावों पर शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिये।
- नियुक्तियाँ वैधानिक नीतियों और दिशा-निर्देशों पर आधारित हैं, न कि किसी सेवा शर्त या पात्रता पर।
- यदि कोई नीति या नियम मौजूद नहीं है तो अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियाँ नहीं की जा सकतीं।
- अनुकंपा आधारित रोज़गार, योग्यता-आधारित नियुक्तियों के नियम का अपवाद है, जो प्रभावित परिवारों की सहायता करने की राज्य की ज़िम्मेदारी को दर्शाता है।