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अंतर्राष्ट्रीय SMS टैरिफ

  • 18 Jul 2023
  • 7 min read

टेक कंपनियाँ और टेलीकॉम ऑपरेटर भारी SMS टैरिफ का सामना कर रहे हैं, जिससे विदेश से उपभोक्ताओं के लिये वन-टाइम पासकोड और संदेशों की लागत घरेलू लागत से कई गुना अधिक हो गई है।

  • भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) ने इस विषय में विचार करने के लिये एक परामर्श पत्र जारी किया है कि क्या ‘अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक’ की परिभाषा को बदलने की ज़रूरत है, एक प्रमुख शब्द जो यह तय करता है कि अंतर्राष्ट्रीय SMS क्या है और विस्तार से इसकी कीमत क्या होनी चाहिये।

अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक:

  •  ट्राई के परामर्श पत्र के अनुसार 'अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक' एक दूरसंचार नेटवर्क पर प्रसारित अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी का भार या डेटा है जो एक देश में उत्पन्न होता है और दूसरे देश में भेजा जाता है।
    • उदाहरण के लिये भारत से बांग्लादेश के लिये वॉयस कॉल या SMS को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक माना जाएगा।
  • इसमें विभिन्न प्रकार के संचार शामिल हैं, जैसे- वॉयस कॉल, SMS संदेश और डेटा ट्रांसफर आदि जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं।
    • या इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय SMS एक टेक्स्ट संदेश है जो किसी बाह्य देश में उत्पन्न होता है और भारत में समाप्त होता है।
  • अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक, घरेलू ट्रैफिक से भिन्न है जिसमें एक ही देश के भीतर संचार शामिल होता है।
  • यह अंतर्राष्ट्रीय संचार सेवाओं जैसे- कॉल दरें, SMS टैरिफ और डेटा रोमिंग शुल्क से संबंधित मूल्य निर्धारण संरचनाओं और नीतियों को प्रभावित करता है।
  • भारत में मौजूदा एकीकृत लाइसेंसिंग समझौता मुख्यतः परिभाषित नियमों और मूल्य निर्धारण संरचनाओं के बिना अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक को छोड़कर घरेलू ट्रैफिक को विनियमित करने पर केंद्रित है।
  • भारत में दूरसंचार ट्रैफिक: 
    • भारत में दूरसंचार को 22 सर्किलों में विभाजित किया गया है जो दूरसंचार सेवाओं के कुशल प्रशासन और विनियमन के लिये नामित भौगोलिक क्षेत्र हैं। ये सर्किल देश भर में दूरसंचार परिचालन के प्रभावी कवरेज एवं प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं।
  • घरेलू ट्रैफिक: 
    • इंट्रा-सर्किल ट्रैफिक: एक ही टेलीकॉम सर्कल/मेट्रो क्षेत्र की सीमाओं के अंदर संचार स्थापित करना।
    • इंटर-सर्किल ट्रैफिक: लंबी दूरी का संचार एक टेलीकॉम सर्कल/मेट्रो क्षेत्र से शुरू होता है और दूसरे क्षेत्र में समाप्त होता है।
  • अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक:
    • भारत और विदेशों के बीच संचार स्थापित करना।
  • समाप्ति शुल्क:
    • घरेलू SMS: विनियमित समाप्ति शुल्क।
    • अंतर्राष्ट्रीय SMS: दूरसंचार ऑपरेटरों को समाप्ति शुल्क निर्धारित करने की स्वतंत्रता है जिससे यह अत्यधिक लाभदायक है।

अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक को पुनः परिभाषित करने संबंधी मुद्दा: 

टेलीकॉम ऑपरेटरों का रुख 

टेक कंपनियों का रुख 

  • टेलीकॉम ऑपरेटरों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय SMS टैरिफ एक समान रहना चाहिये।
  • ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम, जो अमेज़न और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियों के साथ-साथ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, भौगोलिक सीमाओं के आधार पर SMS को परिभाषित करने को लेकर असहमत है।
  • इनका तर्क है कि भारतीय गेटवे के माध्यम से भेजे गए संदेशों को अंतर्राष्ट्रीय SMS टर्मिनेशन शुल्क से छूट नहीं दी जानी चाहिये।
  • फोरम का मानना है कि चूँकि संदेश इंटरनेट के ज़रिये भारतीय गेटवे पर भेजे जा सकते हैं, इसलिये अंतर्राष्ट्रीय SMS के वर्गीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।
  • अंतर्राष्ट्रीय SMS शुल्क मुक्त करने से भारतीय दूरसंचार ऑपरेटरों को काफी राजस्व हानि होगी।
  • उनका तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय SMS के लिये ली जाने वाली ऊँची कीमतें सेवा प्रदान करने की वास्तविक लागत के अनुरूप नहीं हैं।
  • महँगे अंतर्राष्ट्रीय SMS मूल्य धोखाधड़ी में योगदान दे सकते हैं, जिससे कंपनियों को वित्तीय हानि का खतरा हो सकता है।
  • ट्विटर का आरोप है कि विश्व के टेलीकॉम ऑपरेटर फर्जी SMS OTP का अनुरोध करने वाले बॉट खाते बनाकर कंपनी को वार्षिक रूप से 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की राशि की धोखाधड़ी कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को अत्यधिक हानि होती है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण:

  • भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अंतर्गत स्थापित TRAI, दूरसंचार सेवाओं और टैरिफ निर्धारण/संशोधन को नियंत्रित करता है।
  • यह एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीति वातावरण सुनिश्चित करता है, समान अवसर प्रदान करता है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देता है।
  • TRAI अधिनियम में संशोधन के रूप में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) की स्थापना का उद्देश्य TRAI से न्यायिक एवं विवादित कार्यों को स्थानांतरित करना है। TDSAT लाइसेंसदाताओं, लाइसेंसधारियों, सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच विवादों को हल करता है तथा TRAI के निर्देशों, निर्णयों या आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई करता है।

 स्रोत: द हिंदू

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