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भारत और पाकिस्तान द्वारा कैदियों की सूची का आदान-प्रदान

  • 10 Jul 2024
  • 1 min read

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली तथा इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक-दूसरे की हिरासत में बंद नागरिक कैदियों एवं मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान किया।

  • कॉन्सुलर एक्सेस 2008 पर द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के तहत ऐसी सूचियों का आदान-प्रदान प्रतिवर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है।
    • समझौते की धारा 4 में कहा गया है कि दोनों देशों की सरकारों को दूसरे देश के नागरिकों को उनकी गिरफ्तारी, हिरासत या कारावास के तीन महीने के भीतर कॉन्सुलर एक्सेस प्रदान करना होगा।
    • समझौते की धारा 5 में यह प्रावधान है कि दोनों सरकारों को व्यक्तियों की राष्ट्रीयता की पुष्टि होने और उनकी सज़ा पूरी होने के एक महीने के भीतर उन्हें रिहा करना होगा तथा वापस भेजना होगा।
  • भारत सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से नागरिक कैदियों, मछुआरों, उनकी नौकाओं तथा लापता भारतीय रक्षा कर्मियों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी का आह्वान किया है।

और पढ़ें: भारत और पाकिस्तान

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