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राष्ट्रीय पशुधन मिशन में अतिरिक्त कार्यों का समावेश

  • 24 Feb 2024
  • 2 min read

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यों को शामिल करके राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) में संशोधन को मंजूरी दे दी-

  • घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊँट के लिये उद्यमिता की स्थापना के लिये व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूह, किसान सहकारी संगठन और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अधीन कंपनियों को 50 लाख तक की 50 प्रतिशत पूंजी समंजूरी ब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • चारा खेती के क्षेत्रों को बढ़ाने के लिये, राज्य सरकार को गैर-वन भूमि, बंजर भूमि/चरागाहों/गैर कृषि योग्य भूमि के साथ-साथ वन भूमि "गैर-वन बंजर भूमि/चरागाहों/गैर-कृषि योग्य भूमि" तथा "वन भूमि से चारा उत्पादन" के साथ-साथ निम्नीकृत वन भूमि में भी चारे की खेती के लिये सहायता दी जाएगी।
  • पशुधन बीमा कार्यक्रम को सरल बनाते हुए किसानों के लिये प्रीमियम के लाभ को कम कर दिया गया है, अब से यह 15% होगा।
    • बीमा किये जाने वाले पशुओं की संख्या भी भेड़ और बकरी के लिये 5 मवेशी इकाई के बजाय 10 मवेशी इकाई तक बढ़ा दी गई है।


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