हिज़्ब उत-तहरीर पर प्रतिबंध | 15 Oct 2024
स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स
हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) ने गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 35 के तहत हिज़्ब-उत-तहरीर पर प्रतिबंध लगा दिया।
- यह आतंकवादी कृत्यों में संलिप्त था, जिसमें भोले-भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर आतंकवादी संगठनों में शामिल करना तथा उनकी गतिविधियों के लिये धन एकत्रित करना शामिल था।
- ये भोले-भाले युवाओं को आतंकवादी कृत्य करने के लिये प्रेरित करने हेतु 'दावा करने वाली' सभाओं (इस्लामी प्रचार या धर्मांतरण) का आयोजन करते हैं।
- इसका उद्देश्य जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से भारत समेत विश्व भर में इस्लामिक राज्य और खिलाफत स्थापित करना है।
- UAPA, 1967 की धारा 35 सरकार को किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित करने का अधिकार देती है यदि वह आतंकवाद या अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में संलग्न है।
- हिज़्ब-उत-तहरीर वर्ष 1953 में यरुशलम में गठित एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संगठन है।
- इसका मुख्यालय लेबनान में स्थित है, यह यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित कम-से-कम 30 देशों में परिचालन करता है।
- यह भारत में प्रतिबंधित होने वाला 45वाँ संगठन बन गया, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और लस्कर-ए-तैयबा भी शामिल हैं।
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