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नॉन मीट प्रोडेक्ट्स में हलाल सर्टिफिकेशन

  • 24 Jan 2025
  • 3 min read

स्रोत: लाइव मिंट

सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका के जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने सीमेंट, लोहे की छड़, गेंहूँ का आटा और बेसन जैसे मांस-रहित (नॉन मीट प्रोडेक्ट्स) उत्पादों के लिये हलाल सर्टिफिकेशन (प्रमाणीकरण) का विरोध किया।

  • हलाल सर्टिफिकेशन पर विवाद है कि यह हलाल मानकों का पालन न करने वाले व्यवसायों को नुकसान पहुँचाता है तथा अनुचित प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देता है।
    • जिन व्यवसायों पर जाली हलाल सर्टिफिकेशन जारी करने का आरोप है, उन्होंने बिक्री बढ़ाने के लिये धार्मिक भावनाओं का लाभ उठाया, सामाजिक असंतोष तथा जनता के विश्वास का उल्लंघन किया है।
  • हलाल: हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अंग्रेज़ी में अर्थ Permissible (अनुमेय) होता है 
    • FAO हलाल भोजन को उस भोजन के रूप में परिभाषित करता है जिसकी इस्लामी कानून के तहत अनुमति है।
    • हलाल सर्टिफिकेशन इस बात की गारंटी है कि भोजन इस्लामी कानून के अनुसार तैयार किया गया है तथा उसमें कोई मिलावट नहीं है।
    • भारत में राष्ट्रीय हलाल प्रमाणन प्रणाली का अभाव है, हालाँकि i-CAS (भारतीय अनुरूपता मूल्यांकन योजना) के माध्यम से मांस उत्पादों के लिये प्रमाणन को कारगर बनाने के प्रयास चल रहे हैं।
      • i-CAS मांस और मांस उत्पादों के लिये हलाल सर्टिफिकेशन (प्रमाणीकरण) को सुव्यवस्थित करता है।
    • DGFT दिशा-निर्देशों के अनुसार, मांस और उसके उत्पादों को 'हलाल सर्टिफिकेशन’ के रूप में तभी निर्यात किया जा सकता है, जब उनका उत्पादन, प्रसंस्करण और पैकेजिंग किसी मान्यता प्राप्त निकाय से वैध प्रमाण-पत्र के साथ की गई हो।
  • सॉलिसिटर जनरल: सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के बाद सरकार के दूसरे सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी हैं।

और पढ़ें: CLEA - कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस, 2024

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