ई-कॉमर्स फूड बिज़नेस ऑपरेटरों को FSSAI के निर्देश | 05 Apr 2024
स्रोत: द हिंदू
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India-FSSAI) ने ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों (FBOs) को अपनी वेबसाइट पर खाद्य उत्पादों को सही ढंग से वर्गीकृत करने का निर्देश दिया है।
- प्राधिकरण ने ऐसे मामले देखे जहाँ लाइसेंस प्राप्त उक्त "स्वामित्व वाले खाद्य पदार्थ (Proprietary Foods)", जैसे कि डेयरी-आधारित, अनाज-आधारित और माल्ट-आधारित पेय मिश्रण आदि को गलत तरीके से चिह्नित करके ई-कॉमर्स प्लेटफाॅर्मों पर स्वास्थ्य या ऊर्जा पेय के रूप में बेचा गया।
- खाद्य उत्पादों को स्वामित्व खाद्य पदार्थ माना जाता है यदि FSSAI नियमों में उनके लिये कोई मानक मौजूद नहीं है।
- FSSAI ने स्पष्ट किया कि "स्वास्थ्य पेय (Health Drink)" को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कहीं भी परिभाषित या मानकीकृत नहीं किया गया है तथा इसके अलावा FBO को ऐसे उत्पादों को कानून के अनुसार, उचित श्रेणी में रखकर इस गलत वर्गीकरण को सुधारने की सलाह दी है।
- साथ ही FSSAI ने आगे कहा कि 'एनर्जी ड्रिंक्स' शब्द का इस्तेमाल केवल उन उत्पादों के लिये करने की अनुमति है, जिन्हें उस विशिष्ट खाद्य श्रेणी प्रणाली के तहत लाइसेंस दिया गया है।
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