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मसौदा विमान सुरक्षा नियम, 2022

  • 25 Nov 2022
  • 5 min read

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा मसौदा विमान सुरक्षा नियम, 2022  को अधिसूचित किया गया है।

पृष्ठभूमि:

  • मसौदा विमान सुरक्षा नियम, 2022 विमान सुरक्षा नियम, 2011 की जगह लेगा जो सितंबर 2020 में संसद द्वारा विमान संशोधन अधिनियम, 2020 पारित किये जाने के बाद आवश्यक हो गया था, जिसमें नागरिक उड्डयन और विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो के महानिदेशक के साथ BCAS को वैधानिक शक्तियाँ दी गई थीं।
  • ये उन्हें ज़ुर्माना लगाने की अनुमति देते हैं जो पहले केवल न्यायालयों द्वारा लगाए जा सकते थे। अधिनियम ने अधिकतम ज़ुर्माना 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया
  • संयुक्त राष्ट्र की विमानन निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) ने तीन नियामकों की वैधानिक शक्तियों के बिना काम करने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद संसद में संशोधन की आवश्यकता पड़ी।

नियम:

  • जुर्माना और निलंबन:
    • ये नियम नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Civil Aviation Security- BCAS) को हवाई अड्डों और एयरलाइनों पर 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए (कंपनी के विस्तार के आधार पर) का ज़ुर्माना लगाने में सक्षम बनाएंगे यदि वे सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करने और लागू करने में विफल रहते हैं या सुरक्षा संबंधी मंज़ूरी मांगे बिना संचालन शुरू करते हैं।
      • BCAS नागरिक उड्डयन मंत्रालय (भारत) का एक संबद्ध कार्यालय है। यह भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा हेतु नियामक प्राधिकरण है।
    • संबद्ध व्यक्तियों पर अपराध की प्रकृति के आधार पर 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए का दंडात्मक प्रावधान है।
    • BCAS किसी भी इकाई की हवाईअड्डा सुरक्षा मंज़ूरी और सुरक्षा कार्यक्रम को निलंबित या रद्द करने में भी सक्षम होगा।
  • साइबर सुरक्षा:
    • साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिये नियमों में प्रत्येक इकाई को अपनी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों को अनधिकृत उपयोग से बचाने तथा संवेदनशील विमानन सुरक्षा जानकारी के प्रकटीकरण पर रोक लगाने की भी आवश्यकता है।
  • निजी सुरक्षा एजेंट:
    • मसौदा नियम अब हवाई अड्डों को "गैर-प्रमुख क्षेत्रों" में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force- CISF) के कर्मियों के बजाय निजी सुरक्षा एजेंटों को नियुक्त करने और राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016 की सिफारिश के अनुसार सुरक्षा कर्तव्यों को सौंपने के लिये अधिकृत करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (International Civil Aviation Organisation- ICAO):

  • यह संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) की एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसे वर्ष 1944 में स्थापित किया गया था, जिसने शांतिपूर्ण वैश्विक हवाई नेविगेशन के लिये मानकों और प्रक्रियाओं की नींव रखी।
    • अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संबंधी अभिसमय/कन्वेंशन पर 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर किये गए। इसलिये इसे शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं।
    • शिकागो कन्वेंशन ने वायु मार्ग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की अनुमति देने वाले प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना की और ICAO के निर्माण का भी नेतृत्व किया।
  • इसका एक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना एवं विकास को बढ़ावा देना है ताकि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन की सुरक्षित तथा व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
  • भारत इसके 193 सदस्यों में से है।
  • इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है।

स्रोत: द हिंदू

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