प्रारंभिक परीक्षा
राजनयिक पासपोर्ट
- 04 May 2024
- 6 min read
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
चर्चा में क्यों?
हाल ही में राजनयिक पासपोर्ट का विषय, विशेष रूप से जारी करने और रद्द करने की शक्ति के संबंध में, चर्चा का विषय रहा है।
- पासपोर्ट एक आधिकारिक सरकार द्वारा जारी किया गया दस्तावेज़ होता है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिये पहचान और यात्रा दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है।
राजनयिक पासपोर्ट क्या है?
- परिचय:
- राजनयिक पासपोर्ट आधिकारिक राजनयिक मिशनों या सरकारी व्यवसाय पर किसी देश का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को जारी किये जाते हैं।
- इनका उपयोग राजनयिकों, सरकारी अधिकारियों और कभी-कभी उनके निकटतम परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- ये पासपोर्ट पहचान का एक रूप होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कुछ कानूनी विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ जैसे गिरफ्तारी, हिरासत और मेज़बान देश में कुछ कानूनी कार्यवाही से छूट प्रदान करते हैं।
- पात्रता: भारत में विदेश मंत्रालय का कांसुलर, पासपोर्ट और वीज़ा प्रभाग कई श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों को राजनयिक पासपोर्ट जारी करता है, जिन्हें 'टाइप डी' पासपोर्ट भी कहा जाता है:
- भारतीय विदेश सेवा (Indian Foreign Services- IFS) की शाखा A तथा B के तहत कार्य करने वाले सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति और अधिकारी आधिकारिक व्यवसाय के लिये विदेश यात्रा करते हैं।
- केंद्रीय मंत्रियों और संसद सदस्यों (सांसदों) सहित आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले व्यक्तियों का चयन करना।
- निरस्त करने की शक्ति:
- राजनयिक पासपोर्ट को निरस्त करने का अधिकार पासपोर्ट प्राधिकरण के पास होता है।
- हालाँकि, सरकार किसी राजनयिक पासपोर्ट को न्यायालय के आदेश के बाद ही निरस्त कर सकती है।
- पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत, एक राजनयिक पासपोर्ट को रद्द किया जा सकता है यदि धारक ने इसे गलत तरीके से प्राप्त किया है, इसे जानकारी को छिपाकर प्राप्त किया है, यदि पासपोर्ट प्राधिकरण इसे भारत के हितों के लिये आवश्यक मानता है, या यदि धारक को दोषी ठहराया गया है या भारत में आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है।
- राजनयिक पासपोर्ट को निरस्त करने का अधिकार पासपोर्ट प्राधिकरण के पास होता है।
पासपोर्ट और वीज़ा के बीच अंतर:
विशेषताएँ |
पासपोर्ट |
वीज़ा |
जारी कर्त्ता प्राधिकरण |
भारत का विदेश मंत्रालय |
विदेशी देश का दूतावास या वाणिज्य दूतावास |
उद्देश्य |
अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिये भारतीय नागरिकता और पहचान का प्रमाण |
किसी विशिष्ट विदेशी देश में प्रवेश की अनुमति |
वैधता |
10 वर्ष |
प्रकार, देश और उद्देश्य के आधार पर भिन्न |
आवश्यकता |
विदेश यात्रा करने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिये अनिवार्य (अपवादों को छोड़कर) |
देश के आधार पर भिन्न (वीज़ा-मुक्त समझौते मौजूद हैं) |
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राजनयिक पासपोर्ट को कवर करने वाला अंतर्राष्ट्रीय कानून:
- राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय:
- यह अभिसमय राजनयिक पासपोर्ट धारकों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों सहित राजनयिक कानून के नियमों की रूपरेखा तैयार करता है।
- परिचालन वीज़ा छूट समझौते:
- यह राजनयिक पासपोर्ट धारकों को उन देशों में बिना वीज़ा के 90 दिनों तक रहने की अनुमति देता है, जहाँ उनकी यात्रा व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिये न हो।
- भारत ने राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिये जर्मनी सहित 34 देशों के साथ परिचालन वीज़ा छूट समझौते किये हैं।
पासपोर्ट के प्रकार:
पासपोर्ट के प्रकार |
वैधता |
रंग |
जारीकर्त्ता |
साधारण (P प्रकार ) |
वयस्कों के लिये 10 वर्ष, अवयस्कों के लिये 5 वर्ष |
नीला |
सभी भारतीय नागरिक |
अधिकारिक |
सामान्य पासपोर्ट के समान |
श्वेत |
सरकारी अधिकारी |
राजनयिक |
पाँच वर्ष या उससे कम |
लाल रंग |
राजनयिक, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, उनके आश्रित |
उत्प्रवास जाँच आवश्यक (ECR) |
साधारण पासपोर्ट के समान |
नारंगी |
वे भारतीय नागरिक जिन्होंने 10वीं कक्षा की शिक्षा पूरी नहीं की है, |
आपातकालीन प्रमाणपत्र |
अल्प वैधता |
- |
आपात स्थिति में विदेश में भारतीय नागरिक (पासपोर्ट खो जाने/समाप्त होने पर भारत की एकल यात्रा) |