केंद्र ने CAA के तहत नागरिकता प्रदान की | 20 May 2024

स्रोत: द हिंदू 

केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम [Citizenship (Amendment) Act- CAA], 2019 के तहत आवेदन करने वाले 300 से अधिक लोगों को नागरिकता प्रमाण-पत्र प्रदान किये हैं।

  • नागरिकता संशोधन नियम, 2024 को गृह मंत्रालय द्वारा 11 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया था, जिसने दिसंबर, 2019 में संसद द्वारा पारित होने के 4 वर्ष पश्चात् CAA के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया।
  • CAA 3 पड़ोसी देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान) के 6 गैर-मुस्लिम समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई) के प्रवासियों (गैर-दस्तावेज़) को नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
  • धारा 6B (2019 के CAA द्वारा 1955 के नागरिकता अधिनियम में प्रस्तुत) उल्लिखित 3 पड़ोसी देशों के प्रवासियों के लिये देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की एक विशिष्ट प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करती है।
    • इसने नागरिकता हेतु अर्हता प्राप्त करने की अवधि को मौजूदा 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया।
    • इस अधिनियम में कहा गया है कि ऐसे अल्पसंख्यकों को "अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा" तथा उन्हें पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 एवं विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3 के तहत दंडनीय धाराओं से छूट दी जाएगी।
      • धारा 6B की प्रविष्टि से ऐसे प्रवासियों को पंजीकरण और देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।

Citizenship_Amendment_Rules_2024

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