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निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संशोधन

  • 27 Dec 2024
  • 2 min read

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 93 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत निर्वाचन संबंधी कुछ दस्तावेज़ों तक जनता की पहुँच प्रतिबंधित कर दी गई है।

  • हाल ही के संशोधन:
    • यह संशोधन, जो नियम 93(2)(A) के तहत पहले सभी चुनाव पत्रों के सार्वजनिक निरीक्षण की अनुमति प्रदान करता था, इसमें संशोधन भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की सिफारिश के बाद किया गया है।
    • यह संशोधित नियम अब ढाँचे के अंतर्गत सूचीबद्ध विशिष्ट दस्तावेज़ों तक पहुँच को सीमित करता है।
  • संशोधन की पृष्ठभूमि:
    • इसकी शुरुआत पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को हरियाणा विधानसभा चुनावों के CCTV फुटेज सहित सभी चुनाव संबंधी दस्तावेज़ साझा करने के निर्देश के बाद हुई है।
    • निर्वाचन आयोग ने मतदाता की गोपनीयता और संवेदनशील जानकारी के संभावित दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है।
  • RTI कार्यकर्त्ताओं और विपक्षी दलों का तर्क है कि यह संशोधन निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रभावित करता है।
  • निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961:
    • यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार भारत में चुनाव कराने के लिये विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है। 
    • ये नियम उम्मीदवारों के नामांकन, मतदान प्रक्रियाओं आदि को कवर करते हैं, मतदाता गोपनीयता और चुनावी अखंडता सुनिश्चित तथा निर्वाचन अधिकारियों के कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं।

और पढ़ें: निर्वाचनों का संचालन नियम का नियम 49

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