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ब्लड मनी और प्ली बार्गेनिंग

  • 18 Jan 2025
  • 2 min read

स्रोत: TH

यमन में एक भारतीय नर्स को उसके व्यापारिक साझेदार की कथित हत्या के लिये मृत्युदंड की सजा, तथा उसे बरी कराने के लिये ब्लड मनी ( शरिया कानून के तहत दीया ) का इस्तेमाल किये जाने से, इसके निहितार्थों पर बहस फिर से शुरू हो गई है।

  • ब्लड मनी से तात्पर्य अनजाने में की गई हत्या, गैर इरादतन हत्या, या जब पीड़ित के परिवार प्रतिशोध (किसास) से इनकार कर देते हैं, तो मुआवजे के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि से  है।
  • ब्लड मनी से तात्पर्य अनजाने में की गई हत्या, गैर इरादतन हत्या, या जब पीड़ित के परिवार प्रतिशोध (किसास) से इनकार कर देते हैं, के लिये मुआवजे के रूप में दी जाने वाली धनराशि से है।
    • सुलह के बाद भी राज्य के पास दंड देने का अधिकार बना रहता है ।
  • भारत की स्थिति: भारत औपचारिक रूप से ब्लड मनी को मान्यता नहीं देता है।
    • कानूनी प्रणाली बातचीत के साधन के रूप में 'प्ली बार्गेनिंग' की सुविधा उपलब्ध कराती है, लेकिन महिलाओं या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध अपराध, हत्या या बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिये यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
      • इसमें एक ऐसी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसमें अभियुक्त अभियोजक से रियायत पाने के बदले में अपना दोष स्वीकार करता है, जिसमें संभावित रूप से पीड़ित को मुआवजा भी शामिल होता है।
      • इसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( BNSS) में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से पेश किया गया था।
      • इसे केवल उन अपराधों के लिये लिया जा सकता है जिनमें 7 वर्ष से कम कारावास का दंड है।
  • प्राचीन भारत: कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में अपराधों के लिये कानूनी उपचार के भाग के रूप में जुर्माने और क्षतिपूर्ति की चर्चा की गई है।
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