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UAPA के तहत ULFA पर प्रतिबंध

  • 27 Nov 2024
  • 1 min read

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) ने विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) पर प्रतिबंध को पाँच और वर्षों के लिये बढ़ा दिया है।

  • ULFA असम में सक्रिय एक सशस्त्र उग्रवादी संगठन है जिसका उद्देश्य असम को भारत से अलग करना है।
    • ULFA का गठन वर्ष 1979 में सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से "असम की संप्रभुता की बहाली" के लिये किया गया था।
    • ULFA पर पहली बार वर्ष 1990 में प्रतिबंध लगाया गया था और प्रतिबंध को समय-समय पर नवीनीकृत किया जाता रहा है, प्रतिबंध की समय सीमा को अंतिम बार वर्ष 2019 में बढ़ाया गया था।
  • UAPA, 967 की धारा 35 के अनुसार, यदि कोई संगठन या व्यक्ति आतंकवाद या अलगाववाद को बढ़ावा देता है, तो सरकार उन्हें अवैध या आतंकवादी घोषित कर सकती है।

और पढ़ें:  विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम

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