एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ | 13 May 2022
हाल ही में मनीला, फिलीपींस में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की आयोजित बैठक में वर्ष 2022-2024 के लिये भारत को सर्वसम्मति से ‘एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ’ (AAEA) के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
- कार्यकारी बोर्ड में नए जोड़े गए सदस्यों में रूस, उज़्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल हैं।
AAEA:
- इसकी स्थापना वर्ष 1998 में मनीला, फिलीपींस में 26-29 जनवरी, 1997 को आयोजित 21वीं सदी में एशियाई चुनावों पर संगोष्ठी के प्रतिभागियों द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में की गई थी।
- वर्तमान में 20 एशियाई चुनाव निगरानी निकाय AAEA के सदस्य हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग AAEA का संस्थापक एवं ‘चुनाव निगरानी निकाय’ सदस्य है और इसने वर्ष 2011-13 के दौरान AAEA के कार्यकारी बोर्ड में उपाध्यक्ष तथा वर्ष 2014-16 के दौरान अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।
- AAEA विश्व चुनाव निकायों के 118 सदस्यीय संघ (A-WEB) का एक सहयोगी सदस्य भी है।
AAEA का उद्देश्य:
- चुनाव अधिकारियों के बीच अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिये एशियाई क्षेत्र में एक गैर-पक्षपातपूर्ण मंच प्रदान करना।
- सुशासन और लोकतंत्र का समर्थन करने के उद्देश्य से खुले व पारदर्शी चुनावों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा तथा कार्रवाई करना।
AAEA में भारत की भूमिका:
- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (International Institute for Democracy and Election Management- IIIDEM) में सदस्य देशों के लिये नियमित रूप से कई अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं।
- वर्ष 2019 से IIIDEM, एएईए (AAEA) सदस्य देशों के 250 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने में सहायक रहा है।
- ECI ने सदस्य देशों के लिये अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय आभासी चुनाव आगंतुक कार्यक्रम (International Virtual Election Visitors Programme- IEVP) का भी आयोजन किया है, जो वर्ष 2022 में विधानसभा चुनावों के दौरान आयोजित किया गया था।
भारत निर्वाचन आयोग:
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) एक संवैधानिक निकाय है जिसकी परिकल्पना भारतीय संविधान में निहित समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता के मूल्यों और चुनावी शासन पर अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण में कानून के शासन को बनाए रखने के लिये की गई है।
- भारतीय संविधान का भाग XV चुनावों से संबंधित है और ECI की स्थापना का प्रावधान करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है।
- ECI के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।
- हालांँकि अनुच्छेद 324 (2) में प्रावधान है कि संसद चुनाव आयुक्तों (Election Commissioners- ECs) की नियुक्ति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है।
प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (D)
अतः विकल्प (D) सही उत्तर है। |