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एपिक्लोरोहाइड्रिन के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क

  • 14 Nov 2024
  • 2 min read

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

हाल ही में भारत ने घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाने के लिये चीन, कोरिया और थाईलैंड से एपिक्लोरोहाइड्रिन के आयात पर 557 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक का एंटी-डंपिंग (AD) शुल्क लगाया है।

  • एपिक्लोरोहाइड्रिन, एक रंगहीन तरल पदार्थ है जिसमें लहसुन जैसी तेज़ गंध होती है, इसका उपयोग ग्लिसरॉल, इलास्टोमर्स, चिपकाने वाले पदार्थों (गोंद) के उत्पादन में तथा रेजिन, पेंट एवं रोगन के लिये विलायक के रूप में किया जाता है।
  • राजस्व विभाग द्वारा व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए एपिक्लोरोहाइड्रिन के आयात पर पाँच साल का एंटी-डंपिंग शुल्क लगा दिया गया है।
  • निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिये जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन (WTO) की बहुपक्षीय व्यवस्था के तहत सुरक्षात्मक उपाय के रूप में एडी शुल्क लागू किया जाता है।
    • टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) 1994, के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन पर समझौता ("एंटी-डंपिंग समझौता") भारत सहित विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा एंटी-डंपिंग उपायों के आवेदन को नियंत्रित करता है। 
    • एंटी-डंपिंग समझौते के अनुसार एंटी-डंपिंग उपाय किसी देश द्वारा अपने घरेलू उद्योगों को नुकसान से बचाने के लिये अपनाए जाते हैं।
  • भारत ने पहले भी अन्य देशों, विशेषकर चीन से कम लागत वाले आयातों पर अंकुश लगाने के लिये विभिन्न उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है।

और पढ़ें: एंटी-डंपिंग ड्यूटी

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