कृषि अवसंरचना कोष का विस्तार | 04 Sep 2024

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को वित्तीय सुरक्षा और ऋण पात्रता में सुधार करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष (AIF) की सीमा का विस्तार किया।

  • AIF अब “सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु व्यवहार्य परियोजनाओं” के अंतर्गत आने वाली बुनियादी अवसंरचना के निर्माण के लिये योजनाओं के सभी पात्र लाभार्थियों को अनुमति देगा, इससे विकास, उत्पादकता, कृषि आय और समग्र कृषि स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।  
    • FPO के लिये वित्तीय सहायता को शामिल करने हेतु इसे पुनर्कल्पित किया जाएगा ताकि उनकी वित्तीय सुरक्षा और ऋण-योग्यता बढ़ाई जा सके।
  • AIF: AIF जुलाई 2020 में शुरू की गई एक वित्तपोषण सुविधा है।
    • इसका उद्देश्य किसानों, कृषि-उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों (SHG), संयुक्त देयता समूहों (JLG) आदि जैसे किसान समूहों और कई अन्य लोगों को पूरे देश में फसल-उपरांत प्रबंधन, बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करने तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का निर्माण करने हेतु व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  • FPO: FPO किसानों के एक समूह द्वारा गठित कानूनी संस्थाएँ हैं, जिनके समान हित और लक्ष्य होते हैं।
    • वे सहकारी समितियों, कंपनियों, ट्रस्टों या सोसायटियों जैसे विभिन्न कानूनी रूपों के तहत पंजीकृत हैं। उनका उद्देश्य छोटे व सीमांत किसानों को उनकी उपज और सौदेबाजी की शक्ति को एकत्र करके वित्त एवं बाज़ार तक बेहतर पहुँच प्रदान करना है।
    • वे अपने सदस्यों को तकनीकी सहायता, इनपुट आपूर्ति, मूल्य संवर्धन और गुणवत्ता आश्वासन भी प्रदान करते हैं।

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