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जैव विविधता और पर्यावरण

जल की उपलब्धता में कमी (water scarcity)

  • 01 Nov 2018
  • 11 min read

संदर्भ

हाल ही में चेन्नई में निजी जल टैंकर ऑपरेटरों और पेयजल इकाइयों द्वारा की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल ने शहर में जल वितरण को लगभग बाधित कर दिया। इस घटना ने चेन्नई में अवैध जल व्यापार की एक गंभीर तस्वीर को उकेरा जो कि ज्यादातर भारतीय शहरों में देखी जा रही है। जल के लिये टैंकर के सामने घंटों तक बड़ी संख्या में कतार में खड़े लोगों का यह दृश्य अब केवल गर्मियों में ही नहीं, बल्कि भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में घटित होने वाली एक नियमित घटना है। आने वाले वर्षों में स्थिति और खराब होने की उम्मीद है क्योंकि देश भर में जल संसाधन तेज़ी से दुर्लभ हो रहे हैं।

जल से संबंधित महत्त्वपूर्ण आँकड़े

  • नीति आयोग ने 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक' (2018) नामक अपनी रिपोर्ट में रेखांकित किया है कि लगभग 600 मिलियन भारतीयों को अत्यधिक जल की कमी का सामना करना पड़ा और सुरक्षित जल की अपर्याप्त पहुँच के कारण प्रत्येक वर्ष लगभग 2,00,000 लोगों को जान गवानी पड़ी।
  • दरअसल, सदियों की उपेक्षा और कुप्रबंधन के कारण असंख्य छोटे जल निकायों की जल भंडारण क्षमता में भारी गिरावट आई है।
  • विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट 'इंडियाज़ वाटर इकोनॉमी: ब्रेसिंग फॉर ए टर्बुलेंट फ्यूचर (2006)' में स्पष्ट रूप से बताया है कि भारत में बांधों में केवल 30 दिनों की वर्षा को स्टोर करने की क्षमता है।
  • उपर्युक्त सभी आँकड़ें यह संकेत देते हैं कि भारत में भविष्य के उपयोग के लिये जल का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। उल्लेखनीय है कि देश में बढ़ती जल की कमी न केवल जलवायु परिवर्तन और विभिन्न क्षेत्रों से निरंतर प्रतिस्पर्द्धी मांग के कारण है, बल्कि जल की चोरी भी इसके प्रमुख कारणों में से एक है।

पेयजल एक मानवाधिकार है

  • 28 जुलाई, 2010 को संयुक्त राष्ट्र ने जल को 'मानवाधिकार' घोषित किया था, लेकिन स्वच्छ पेयजल के अभाव और दूषित जल के सेवन से दुनिया भर में प्रतिदिन 2300 लोग असमय काल के गाल में समा जाते हैं।
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार, दुनिया भर में 86% से अधिक बीमारियों का कारण असुरक्षित और दूषित पेयजल है।
  • संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030के 17 सतत विकास लक्ष्यों के छठे लक्ष्य में 'सभी के लिये स्वच्छता और जल  के सतत प्रबंधन सुनिश्चित करने' की बात कही गई है।

जल माफिया का बढ़ता प्रकोप

  • पानी की चोरी गंभीर परिस्थितियों को जन्म दे सकती है जिसमें पेयजल की कमी एक गंभीर समस्या है।
  • हाल ही के कुछ अध्ययनों में ऐसा बताया गया है कि कई बहुराष्ट्रीय पेय पदार्थ और पैकेज्ड जल का व्यापार करने वाली फर्में कई जगहों पर भूजल की चोरी करती हैं।
  • केरल के पलकाड ज़िले में ग्राम पंचायत प्राधिकरणों का यह आरोप है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ 4 लाख लीटर की स्वीकार्य सीमा के अतिरिक्त प्रतिदिन लगभग 6.5-15 लाख लीटर भूजल का उपयोग करती हैं।
  • परिणामस्वरूप कई राज्यों जैसे - मेघालय, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और राजस्थान में कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ग्रामीणों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध किये जाने के बाद अपने बोटलिंग परिचालन को बंद करना पड़ा।
  • इसके अलावा, कई क्षेत्रों में रात के दौरान ज्यादातर होटल, मैरिज हॉल, मनोरंजन क्लब, विनिर्माण फर्म और बिल्डिंग ठेकेदार पास के तालाबों और झीलों से अवैध रूप से जल की चोरी करते हैं, जिससे गरीबों और पशुओं के लिये जल  की उपलब्धता में कमी आती है।
  • उल्लेखनीय है कि ऐसे लोग जो गैर-कानूनी बहु-मंजिली इमारतों और मलिन बस्तियों में रहते हैं और जो किसी भी आधिकारिक पानी पाइपलाइन से जुड़े हुए नहीं हैं, आम तौर पर पानी की चोरी करने में शामिल रहते हैं।
  • उदाहरण के तौर पर, मुंबई में एक आवासीय कॉलोनी, जिसे कोई व्यवसायिक/आधिकारिक प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं था, को लगभग 25 वर्षों तक पाइपलाइनों से पानी चोरी करने के लिये वर्ष 2017 में बीएमसी द्वारा दंडित किया गया था।
  • दिल्ली, मुंबई, बंगलूरु और चेन्नई जैसे महानगरों में लगभग 2,000 से 10,000 निजी जल टैंकर दैनिक आधार पर अवैध रूप से जल की सप्लाई का काम करते हैं, जिससे जल की आपूर्ति का अधिकांश भार उद्योगों पर आ जाता है।
  • इसे गुड़गांव के उदहारण से समझा जा सकता है जहाँ अनुमान लगाया गया है कि लगभग 50 लाख लीटर भूजल दैनिक आधार पर टैंकर माफिया द्वारा अवैध रूप से निकाला जाता है तथा औद्योगिक इकाइयों और निर्माण स्थलों को बेचा जाता है, साथ ही सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट के अनुसार, गुड़गांव में लगभग 20,000 गैर-कानूनी ढंग से टैंकरों हेतु कुएं खोदे गए थे। यही कारण है कि जून 2017 में जारी किये गए CGWB डेटा के अनुसार दिल्ली में वार्षिक भूजल में कमी का स्तर बहुत अधिक है।
  • विभिन्न वर्षों के सिटी डेवलपमेंट प्लान दस्तावेजों का हवाला देते हुए जल प्रशासन के एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि दिल्ली में अनधिकृत जल प्रणाली द्वारा पंप किये गए कुल पानी का लगभग 50 प्रतिशत है, जबकि हैदराबाद और बंगलूरू में यह 35-40 फीसदी है।
  • विश्व बैंक ने ‘द चैलेंजिंग ऑफ़ रेड्युसिंग नॉन-रेवन्यू वाटर इन डेवलपिंग कंट्रीज (2006 )' नामक अपनी रिपोर्ट में इस चुनौती का खुलासा किया कि आधिकारिक आपूर्ति नेटवर्क से लगभग 48 मिलियन घन मीटर पीने योग्य जल शेष रह जाता है जो लगभग 200 मिलियन लोगों को जल उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त है।
  • विश्व बैंक ने वर्ष 1996 में भारत के संदेर्भ में दी गई अपनी एक रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि मुंबई में 40-60 प्रतिशत पानी अवैध रूप से गायब हो जाता है।

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

  • चोरी और कुप्रबंधन का मुख्य कारण जल की आसान उपलब्धता है। एशियाई विकास बैंक के वर्ष 2007 के एक अध्ययन के मुताबिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक और सार्वजनिक उपभोक्ताओं समेत सभी ग्राहकों के लिये औसत जल दरें ₹90 प्रति घन मीटर है और इसके साथ ही औसत आवासीय दरें अभी भी कम है।
  • इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश के ऊर्जा संयंत्र पानी के उपयोग लिये बहुत कम भुगतान करते हैं जबकि जल उनके प्राथमिक आधारभूत संसाधन में से एक है।
  • दरअसल, जल के कुशल उपयोग के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु नीति निर्माताओं द्वारा लोगों के लिये युद्धस्तर पर उपायों की एक श्रृंखला लागू की जानी चाहिये।
  • इसके अलावा, जल को आर्थिक रूप से अच्छा माना जाना चाहिये साथ ही इस तरह से मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिये ताकि पूर्ण पूंजीगत निवेश, संचालन तथा रखरखाव लागत प्रणाली को प्राप्त हो जाए।
  • मूल्य निर्धारण के दो स्तर होने चाहिये - पहला तो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये पानी को एक निश्चित राशि के साथ न्यूनतम कीमत पर प्रदान किया जाना चाहिये या मुफ्त में भी दिया जाना चाहिये। दूसरा, वॉल्यूमेट्रिक (जितना अधिक खपत, चार्ज भी उतना ही अधिक) सप्लाई और मूल्य का निर्धारण होना चाहिये।
  • उल्लेखनीय है कि इसे कुछ स्थानों पर सफलतापूर्वक कार्यान्वित भी किया गया है, किंतु इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाने की आवश्यकता है।
  • नवीनतम CGWA के दिशा-निर्देश में भी यह माना गया है यदि इस निर्धारण प्रक्रिया को ईमानदारी से लागू किया जाता है, तो इससे बड़ा अंतर आएगा।
  • दिशा-निर्देशों के मुताबिक उद्योगों को अपने अपशिष्ट जल का पुन: चक्रण और पुन: उपयोग करना होगा तभी उन्हें भूजल और ताज़ा जल के उपयोग की अनुमति मिलेगी।
  • इसके अतिरिक्त निजी टैंकरों द्वारा पैकेज्ड जल इकाइयों को सप्लाई किये जाने वाले जल के अत्यधिक दुरुपयोग की जाँच की जानी चाहिये।
  • यदि उपर्युक्त उपायों का सख्ती से पालन किया जाता है, तो देश जल की कमी को कम करने में सक्षम हो सकता है।
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