भारतीय अर्थव्यवस्था
भारतीय निर्यात प्रोत्साहन व विश्व व्यापार संगठन
- 20 Mar 2018
- 21 min read
संदर्भ
14 मार्च, 2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (United States Trade Representative-USTR) कार्यालय ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत की निर्यात संवर्द्धन योजनाओं को चुनौती दी। अमेरिका का कहना है कि इन कार्यक्रमों से असमान अवसर पैदा हो रहे हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान प्रणाली के अंतर्गत भारत के साथ परामर्श प्रक्रिया के प्रावधान के तहत वार्ता की मांग की है। भारत ने इस प्रक्रिया में शामिल होना स्वीकार करते हुए कहा है कि अमेरिका को भारतीय पक्ष से अवगत कराया जाएगा ।
विवाद क्या है?
- USTR की प्रमुख शिकायत यह है कि भारत सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures : SCM Agreement) के समझौते के तहत की गई अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहा है।
- USTR ने इस संदर्भ में भारत की 5 निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं (निर्यात उन्मुख इकाइयों की योजनाएँ व क्षेत्र-विशिष्ट योजनाएँ) का उल्लेख किया है, जोकि निम्नलिखित हैं-
♦ इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना (electronics hardware technology parks scheme)।
♦ भारत से मर्चेंडाइज निर्यात के लिये योजना (merchandise exports from India scheme)।
♦ निर्यात संवर्द्धन कैपिटल गुड्स संबंधी योजना(export promotion capital goods scheme)।
♦ विशेष आर्थिक क्षेत्र (special economic zones)।
♦ शुल्क मुक्त आयात अधिकार-पत्र योजना (Duty free import authorization scheme)। - USTR का मुख्य तर्क यह है कि भारत की उपरोक्त पाँच निर्यात संवर्द्धन योजनाएँ, एससीएम समझौते के प्रावधान 3.1 (ए) और 3.2 का उल्लंघन करती हैं, क्योंकि ये दोनों प्रावधान निर्यात सब्सिडी देने पर रोक लगाते हैं।
- उल्लेखनीय है कि 2015 तक भारत को निर्यात सब्सिडी का उपयोग करने की मनाही नहीं थी क्योंकि भारत इस समझौते की अनुसूची VII (annex VII) में शामिल 20 विकासशील देशों में सम्मिलित था। अनुसूची VII में उन देशों को शामिल किया गया है, जिन्हें तब तक सब्सिडी का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, जब तक लगातार तीन वर्षों तक उनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) 1000 डॉलर की सीमा को पार नहीं कर जाता है।
- अनुसूची VII का यह प्रावधान विकासशील देशों द्वारा निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने के लिये लाए गये विशेष प्रावधानों का अपवाद था, इस प्रावधान को विशेष और विभेदीकृत उपचार (special and differential treatment) के तौर पर जाना जाता है। अनुसूची VII में शामिल विकासशील देशों को छोड़कर, अन्य सभी विकासशील देशों को निर्यात सब्सिडी को खत्म करने के लिये 1995 के विश्व व्यापार संगठन समझौते के लागू होने (बाद में शामिल हुए देशों के लिये, उन देशों के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने) से 8 साल की अवधि तक की अनुमति दी गई थी।
- विश्व व्यापार संगठन सचिवालय ने 2017 में की गई अपनी गणना में पाया कि भारत 2015 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) 1000 डॉलर की सीमा को पार कर गया था।
- सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष ने 2001 की एक रिपोर्ट में कहा कि भारत जैसे देशों को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) 1000 डॉलर की सीमा को पार करते ही तुरंत प्रभाव से निर्यात सब्सिडी को बंद कर देना चाहिये। उपरोक्त रिपोर्ट को अनुसूची VII को लागू करने की पद्धति प्रदान करने वाले दस्तावेज़ के रूप में भी माना जाता है।
- दोहा वार्ता में भारत और अनुसूची VII के कई अन्य देशों ने इस समझौते में एक संशोधन की मांग की थी, जिससे उन्हें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 1000 डॉलर की सीमा को पार करने के बाद सब्सिडी समाप्त करने के लिये 8 वर्ष का संक्रमण काल (transition period) प्राप्त हो सके।
भारतीय पक्ष
- 2011 में भारत ने बोलीविया, मिस्र, होंडुरास, निकारागुआ और श्रीलंका के साथ मिलकर मांग की थी कि अनुसूची VII के देशों को अन्य विकासशील देशों पर लागू प्रावधान भी प्राप्त होने चाहिये। अर्थात् विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के 8 साल के भीतर अपनी निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने के जो प्रावधान ऐसे विकासशील देशों को मिला थे, जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 1000 डॉलर की सीमा के ऊपर था, वे प्रावधान अनुसूची VII के देशों को भी मिलने चाहिये, जब उनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) 1000 डॉलर की सीमा को पार करे।
- इसके अतिरिक्त, इन देशों को 8 वर्ष की इस संक्रमण अवधि की समाप्ति पर सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों की समिति के साथ परामर्श करने की अनुमति भी दी गई थी, समिति को इन देशों की आर्थिक, वित्तीय और विकास की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लेना था कि क्या इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है?
- अर्थात् प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 1000 डॉलर की सीमा को पार करने के बाद भी अनुसूची VII के देशों को सब्सिडी समाप्त करने के लिये 8 साल का एक संक्रमण काल (transition period) मिलना चाहिये। लेकिन अभी तक इस पर कोई सहमती नहीं बन पाई है।
- उल्लेखनीय है कि विकसित देश विभिन्न मंचों पर इस मुद्दे को उठाते रहें हैं कि भारत अब निर्यात सब्सिडी देने को लेकर पात्र नहीं है, क्योंकि भारत लगातार तीन साल से 1,000 डॉलर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की शर्त को पूरा कर चुका है। इस मुद्दे पर भारतीय वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया ने कहा कि भारत के पास सब्सिडी व्यवस्था से बाहर निकलने के लिये 8 साल का समय है और भारत अमेरिका के साथ होने वाली परामर्श प्रक्रिया में इस मुद्दे को रखेगा।
विश्व व्यापार संगठन में भारत से संबंधित अन्य प्रमुख मुद्दे कृषि सब्सिडी व बौद्धिक संपदा:
व्यापार को सरल बनाने का विषय:
ई-कॉमर्स और निवेश को विश्व व्यापार संगठन में शामिल करने का विषय:
|
भारत में वर्तमान परिदृश्य
- यह पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने भारत की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को असमान अवसर पैदा करने वाला बताया हो, हालाँकि यह पहला ऐसा उदाहरण है जब इसके व्यापार प्रशासन ने भारत की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को लेकर डब्ल्यूटीओ में विवाद दायर किया है।
- 2010 में अमेरिका ने भारत द्वारा वस्त्र और कपड़ों के क्षेत्र को प्रदान किये गए निर्यात प्रोत्साहनों पर सवाल किया था और यह तर्क दिया था कि इन निर्यात प्रोत्साहनों से इस क्षेत्र का वैश्विक व्यापार में हिस्सा लगभग 3.25% बढ़ गया था, जिसने इस क्षेत्र को पहले से अधिक निर्यात प्रतिस्पर्द्धी बना दिया था।
- अमेरिका ने तब यह कहते हुए आपत्ति की थी कि एससीएम समझौते के प्रावधान 27.5 के अनुसार यदि अनुसूची VII का कोई विकासशील देश एक या एक से अधिक उत्पादों में निर्यात प्रतिस्पर्द्धा प्राप्त कर लेता है, तब उस देश को 8 साल की अवधि में ऐसे उत्पादों पर निर्यात सब्सिडी को धीरे-धीरे समाप्त कर देना चाहिये। जिस वजह से उस समय, भारतीय वाणिज्य विभाग पर निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में अपनी भविष्य की रणनीतियों पर विचार करने के लिये काफी दबाव उत्पन्न हो गया था।
- इस दबाव का ही परिणाम था कि 2015 में भारत ने विदेश व्यापार नीति (एफ़टीपी) का अनावरण करते समय, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के भविष्य के बारे में गंभीरता पूर्वक आत्मनिरीक्षण किया।
- विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 ने इसे एक संकेतक के रूप में लिया और भारत में भविष्य के निर्यात संवर्द्धन प्रयासों को दिशा देने का प्रयास किया। प्रोत्साहन और सब्सिडी से भिन्न अन्य उपायों के बारे में सोचा गया। दिसंबर 2017 में जारी एफटीपी के मध्य-अवधि की समीक्षा में भी इस पर फोकस किया गया।
- किंतु एफटीपी में की गई अधिसूचनाओं के विपरीत सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं पर अपना विस्तार बढ़ाया है। 2016-17 में निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं पर कुल व्यय 58,600 करोड़ रुपए था, जिसमें एफ़टीपी के बाद के तीन वर्षों में 28% से अधिक की वृद्धि हुई है।
- इस अवधि के दौरान ही सबसे बड़ी निर्यात संवर्द्धन योजना, भारत से मर्चेंडाइज़ निर्यात के लिये योजना (Merchandise Exports from India Scheme ; MEIS) को शुरू किया गया।
- हाल के महीनों में इस योजना का दो तरह से विस्तार किया गया है। एक, तैयार वस्त्रों की एमईआईएस दरों (MEIS rates) को 2% से 4% तक बढ़ाकर और दूसरा, श्रम-गहन और एमएसएमई क्षेत्र (MSME sector) के सभी उत्पादों के लिये 2% एमईआईएस (MEIS) देकर।
नई दिल्ली में डब्ल्यूटीओ की अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठक
|
संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR) कार्यालय क्या है?
- संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR) का कार्यालय संयुक्त राज्य सरकार की एजेंसी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को व्यापार की नीति विकसित करने और अनुशंसा करने, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर व्यापार वार्ता के आयोजन तथा सरकार के भीतर व्यापार नीति के समन्वयन के लिये जिम्मेदार संस्था है।
विश्व व्यापार संगठन (WTO) : प्रमुख तथ्य
|
निष्कर्ष
निर्यात को बढ़ावा देने के लिये निर्यात सब्सिडी की उपयोगिता पर हमेशा से प्रश्नचिह्न लगते रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की सब्सिडी का असली प्रभाव कभी भी स्पष्ट रूप से मापा नहीं गया है। इसलिये सरकार को व्यापार संबंधी बुनियादी ढाँचे और व्यापार सुविधा योजनाओं में निवेश करना चाहिये। व्यापार संबंधी बुनियादी ढाँचे और व्यापार सुविधा योजनाओं में निवेश करने से निर्यात को बिना किसी विवाद के अधिक स्थायी रूप से बढाया जा सकता है। यह दीर्घकालिक दृष्टि से भी अधिक लाभकारी सिद्ध होगा।