कार्यस्थल पर यौन शोषण संबंधी शिकायतों को दर्ज़ करने हेतु लाया गया - शी-बॉक्स | 25 Oct 2017

संदर्भ
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 24 जुलाई 2017 को कार्यस्थल पर होने वाले यौन शोषण से संबंधित शिकायतों को दर्ज़ करने के लिये यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (Sexual Harassment electronic–Box - SHe-Box) नामक एक ऑनलाइन शिकायत तंत्र आरंभ किया गया है|

मुख्य बिंदु

  • यह शिकायत प्रबंधन व्यवस्था कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act) का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये विकसित की गई है| 
  • यह पोर्टल केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय में काम करने वाली या वहाँ जाने वाली महिलाओं को उक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतें दर्ज़ कराने के लिये एक मंच उपलब्ध कराएगा|
  • गौरतलब है कि जो महिलाएँ इस अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष पहले से ही शिकायत दर्ज़ करा चुकी है, वे भी इस पोर्टल के माध्यम से पुन : अपनी शिकायत दर्ज़ करा सकती हैं|
  • ध्यातव्य है कि अभी यह सुविधा केवल सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु ही उपलब्ध कराई गई है| हालाँकि जल्द ही इसे निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं हेतु भी उपलब्ध कराया जाएगा|

उद्देश्य

  • यह पोर्टल को आरंभ करने का एकमात्र उद्देश्य कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं को त्वरित रूप से राहत पहुँचाना है। इस पोर्टल में शिकायत दर्ज़ होते ही, उसे सीधे संबंधित मंत्रालय/विभाग/पी.एस.यू./स्वायत निकाय आदि की आई.सी.सी. के पास भेज दिया जाएगा, जिसे शिकायत की जाँच करने का अधिकार प्राप्त होगा|
  • इस पोर्टल के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ - साथ शिकायतकर्ता भी आई.सी.सी. द्वारा की जाने वाली जाँच पड़ताल की प्रगति पर नज़र रख सकेगा।

अन्य पक्ष

  • गौरतलब है कि उक्त कानून के विषय में देशभर के संगठित और असंगठित कार्यक्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून के संबंध में क्षमता निर्माण कार्यक्रम अर्थात प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ आदि उपलब्ध कराने वाली 29 संसाधन संस्थाओं के समूह की पहचान की गई है।
  • एस.एच.ई-बॉक्‍स पैनल में शामिल किये गए इन संस्थानों/संगठनों को अपनी क्षमता निर्माण गतिविधियों को मंत्रालय के साथ साझा करने का मंच उपलब्ध कराएगा|

सरकार द्वारा कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में उठाये गए अन्य कदम 

  • गौरतलब है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये कई उपाय किये है।
  • मंत्रालय द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम पर एक लघु पुस्तिका का भी प्रकाशन किया गया है। 
  • इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आई.एस.टी.एम.) नई दिल्ली के सहयोग से इस कानून के संबंध में सरकारी अधिकारियों का क्षमता निर्माण करने और उनमें इस कानून को लागू करने की पेशेवर दक्षता विकसित करने के लिये एक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी तैयार किया है।

निष्कर्ष
महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना किसी भी डिजिटल समाज की प्रमुख प्राथमिकता होना चाहिये| इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा  डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विज़न को साकार करने की दिशा में सरकार महिलाओं और पुरूषों में समानता तथा महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सूचना और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने का काम कर रही है। यह कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के त्वरित निपटान के लिये डिजिटल स्पेस का उपयोग करने का एक सराहनीय प्रयास है।