लखनऊ शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 23 दिसंबर से शुरू :   अभी कॉल करें
ध्यान दें:



डेली अपडेट्स

शासन व्यवस्था

ईपीएफ खातों से निकासी

  • 31 Mar 2020
  • 4 min read

प्रीलिम्स के लिये:

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ईपीएफ खातों से निकासी मापदंड में छूट के नियम, उमंग एप

मेन्स के लिये:

COVID-19 से निपटने हेतु ईपीएफ खातों से निकासी मापदंड में छूट के नियम से संबंधित मुद्दे 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (Labour and Employment Ministry) ने ‘कर्मचारी भविष्य निधि (Employees’ Provident Funds-EPF) योजना’ में संशोधन कर जमा धनराशि को निकालने की अनुमति दी है। 

प्रमुख बिंदु:

  • COVID-19 की रोकथाम के लिये ‘लॉकडाउन’ की वजह से लोगों को राहत देने को लेकर यह कदम उठाया गया है।
  • कर्मचारी भविष्य निधि नियमनों में संशोधन कर खातों से कुल राशि के 75% का गैर-वापसी योग्य अग्रिम या तीन माह का पारिश्रमिक, इनमें से जो भी कम हो, प्राप्‍त करने की अनुमति दी गई है। 
  • EPF के तहत पंजीकृत चार करोड़ कामगारों के परिवार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
  • EPF योजना के दायरे में आने वाले देश भर में कारखानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी इस राशि को निकालने के लिये पात्र हैं। इसके लिये EPF योजना, 1952 के पैरा 68 एल में उप-पैरा (3) को जोड़ा गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन:

  • यह भारत सरकार का एक राज्य प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदायी पेंशन तथा बीमा योजना प्रदान करने वाला संगठन है।
  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की स्थापना 15 नवम्बर, 1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश के जारी होने के साथ हुई थी। इस अध्यादेश को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 द्वारा बदला गया था।
  • कर्मचारी भविष्य निधि बिल को संसद में वर्ष 1952 के बिल संख्या 15 के रूप में लाया गया ताकि कारखानों तथा अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य निधि की स्थापना के प्रावधान हो सके। 
  • इस संगठन के प्रबंधकों में केंद्रीय न्यासी मंडल, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, नियोक्ता एवं कर्मचारी शमिल होते हैं।
  • इस संगठन की अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री द्वारा की जाती है।

उमंग एप (Umang App): 

  • उमंग एप की सहायता से सभी बड़ी सरकारी सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर एक्सेस करने में आसानी होगी। वर्तमान में इस कार्य के लिये वेब, एस.एम.एस. एवं आई.वी.आर. जैसी व्यवस्थाओं का प्रयोग किया जा रहा है।
  • इस एप में आधार, डिजीलॉकर, भारत बिल पेमेंट सिस्टम जैसी बहुत सी महत्त्वपूर्ण सुविधाएँ भी शामिल की गई हैं।
  • इतना ही नहीं उमंग एप को कर का भुगतान करने, एल.पी.जी. सिलेंडर की बुकिंग करने तथा पी.एफ. एकाउंट इत्यादि डिजिटल सुविधाओं के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा सकता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की प्रमुख योजनाएँ:

  • कर्मचारी भविष्य निधि (Employees’ Provident Fund-EPF), 1952
  • कर्मचारी पेंशन योजना (Employment Pension Scheme-EPS), 1995
  • बीमा योजना (Insurance Scheme), 1976

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2